आखिरकार तय हो गई अस्पताल निर्माण के लिए विस्फोट की तारीख, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू

आखिरकार तय हो गई अस्पताल निर्माण के लिए विस्फोट की तारीख, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू
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इमेज सोर्स- गूगल, एडिट बाय- NPG News

CG News: छत्तीसगढ़ के एक जिले में मेडिकल कॉलेज के 220 बिस्तरीय अस्पताल निर्माण में बड़ी चट्टान बाधा आ गई है। मशीनरी फेल होने के बाद अब वहां पर नियंत्रित विस्फोट का निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर इसके लिए तारीख दे दी है। इसके बाद विस्फोट की तैयारी शुरू हो गई है।

एमसीबी। 8 अप्रैल 2026| मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में बहुप्रतीक्षित 220 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। फिलहाल वहां पर भवन के लिए नींव बनाने का काम चल रहा है, मगर निर्माण स्थल पर कठोर चट्टानों के कारण फाउंडेशन कार्य में बाधा आ गई है। इस बाधा को दूर करने के लिए 10 अप्रैल 2026 को नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मनेंद्रगढ़ द्वारा विधिवत आदेश जारी कर अनुमति प्रदान की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निर्माण स्थल पर हार्ड रॉक की मौजूदगी बताई गई थी, यह जेसीबी आदि से हटाई नहीं जा सकी। प्रतिवेदन में इसके लिए ब्लास्टिंग की आवश्यकता जताई गई। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ और नगर पालिका परिषद से अनापत्ति प्राप्त की। इसके बाद बारीकी से स्थल निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की जांच और विस्तृत परीक्षण के उपरांत कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी ने विस्फोट के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

अनुमोदन के आधार पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6(क) तथा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112, 113 एवं 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सीमित अवधि के लिए ब्लास्टिंग की अनुमति दी है। जारी आदेश के अनुसार ब्लास्टिंग कार्य केवल लाइसेंसधारी विशेषज्ञ की प्रत्यक्ष निगरानी में ही किया जाएगा। उपयोग में लाए जाने वाले विस्फोटक पदार्थ अधिकृत विक्रेताओं से ही क्रय किए जाएंगे तथा उनका भंडारण एवं परिवहन पूर्णत: नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में निर्धारित मात्रा से अधिक विस्फोटक सामग्री का भंडारण नहीं किया जाएगा।

इलाका होगा खाली

जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा के मद्देनज़र ब्लास्टिंग से पहले संबंधित क्षेत्र को पूर्णत: खाली कराया जाएगा और न्यूनतम सुरक्षा परिधि निर्धारित की जाएगी। साथ ही स्थल पर चेतावनी संकेत, लाल झंडे एवं सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि आमजन को पूर्व जानकारी मिल सके और वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों, विद्यालयों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक मार्गों से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी। ब्लास्टिंग कार्य केवल दिन के समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच ही किया जाएगा।

मुनादी से देंगे सूचना

आदेश में ब्लास्टिंग से पहले आसपास के रहवासियों को मुनादी के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक ब्लास्टिंग से पूर्व पुलिस थाना सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ एवं नगर पालिका परिषद को भी सूचना दी जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुचारू बनी रहे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान निर्माण स्थल के आसपास अनावश्यक रूप से एकत्र न हों तथा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें।

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