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CG High Court: सड़क पर बर्थडे मनाने पर भड़का हाईकोर्ट, नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब, पूछा - क्या यही कानून का राज है

CG High Court: प्रभावशाली लोगों द्वारा सड़क गिरकर बर्थडे मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मात्र 300 के चालान काट कर दिखावे की कार्यवाही करने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर विभागीय कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

CG High Court: सड़क पर बर्थडे मनाने पर भड़का हाईकोर्ट,  नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब, पूछा - क्या यही कानून का राज है
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By Neha Yadav

CG High Court: बिलासपुर। राजधानी रायपुर में आधी रात को मुख्य मार्ग पर कार रोक कर बर्थडे बनाने के कारण मुख्य मार्ग पर जाम होने की खबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शासन से इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही मात्र 300 का चालान काट कर दिखावे की कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को निलंबित करने के अलावा विभागीय कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

राजधानी रायपुर में बीच सड़क पर कार रोककर जन्मदिन मनाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को शासन से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "यदि कोई आम आदमी ऐसा करे तो उसे सख्त सजा देकर जेल भेजा जाता, लेकिन यहां क्या हो रहा है। यह व्यक्ति पढ़ा-लिखा है, फिर भी कानून तोड़ रहा है। इस पर क्या कार्रवाई हुई।

अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने अदालत को बताया कि आरोपित पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के तहत कार्रवाई करते हुए 300 रुपये का चालान काटा गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह कोई मामूली अपराध नहीं है, बल्कि गंभीर मामला है। उन्होंने संबंधित अधिकारी के निलंबन और विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला

30 जनवरी 2025 को रायपुर के रायपुरा चौक पर बीच सड़क दो कारों को रोककर बर्थडे पार्टी मनाई गई। कार की बोनट पर केक काटा गया और आतिशबाजी भी की गई, जिससे यातायात बाधित हुआ और जाम लग गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला हाई कोर्ट के संज्ञान में आया। हाई कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। न्यायालय ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

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