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Bilaspur Highcourt News: शिक्षकों की क्रमोन्नति और पदोन्नति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी,फैसला सुरक्षित

Bilaspur Highcourt News: शिक्षकों की क्रमोन्नति और पदोन्नति के मामले में सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद डबल बेंच में लगाई गई थी। आज मामले में अंतिम सुनवाई हुई। जिसमें याचिकाकर्ता शिक्षक ने खुद तर्क रखे। तर्कों के पश्चात हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Bilaspur Highcourt News: शिक्षकों की क्रमोन्नति और पदोन्नति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी,फैसला सुरक्षित
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Chhattisgarh High Court (NPG FILE PHOTO)

By Radhakishan Sharma

Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर। शिक्षकों के क्रमोन्नति और पदोन्नति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है। वर्ष 2016-17 से लंबित क्रमोन्नति और पदोन्नति पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में हुई । दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

शिक्षकों के क्रमोन्नति और सेवा संबंधी लाभों को लेकर शिक्षक रामनिवास साहू ने याचिका लगाई थी। रामनिवास साहू शिक्षक क्रमोन्नति मामले में चर्चित सोना साहू के हसबैंड है उन्होंने अपनी याचिका में सोना साहू की तर्ज पर क्रमोन्नति और 2016–17 से लंबित पदोन्नति दिए जाने की मांग की है। जस्टिस नरेंद्र व्यास के यहां पहले सिंगल बैंक में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई में क्रमोन्नति और पदोन्नति की दोनों मांगे खारिज कर दी गई।

सिंगल बैंच से मामला खारिज होने के बाद डबल बैंच में रीट अपील दाखिल की गई। आज मामले की अंतिम सुनवाई हुई। जिसमें याचिकाकर्ता रामनिवास साहू ने खुद उपस्थित होकर पैरवी की और दलीलें रखी। सरकार की क्रमोन्नति नीति और नियमों पर तर्क प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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