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Bilaspur High Court: ब्रेकिंग न्यूज़: राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Bilaspur High Court: राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

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By Ragib Asim

Bilaspur High Court: राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया के बीच में राज्य सरकार द्वारा जोड़ी गई शर्त को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।


चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार की तरफ से 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्तें लागू की गई थी,जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान बीच में ही 9 मई को 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त लागू की गई थी। इंटरव्यू से पहले इस शर्त को शामिल करने के सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए तीन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजय जायसवाल ने अगली सुनवाई 9 जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

Ragib Asim

Ragib Asim NPG News के समाचार संपादक (News Editor) हैं और पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की और ज़मीनी रिपोर्टिंग के बाद डिजिटल मीडिया में रिपोर्टिंग व संपादन किया। जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त Ragib Asim जियो-पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, राजनीति, अपराध, बिज़नेस, टेक और एवरग्रीन कंटेंट पर काम करते हैं। वे पिछले 8 वर्षों से SEO Specialist के रूप में भी सक्रिय हैं।

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