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Bilaspur High Court शराब घोटाला, हाई कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में मांगा जवाब

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की।

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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई इस सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उन्हें ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था।

त्रिपाठी ने विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की मांग की, मगर राहत नहीं मिली। बाद में, हाई कोर्ट में दोबारा जमानत याचिका लगाई गई, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।

बिना सरकारी अनुमति के कार्रवाई पर आपत्ति

शराब घोटाले के इस मामले में ईओब्ल्यू ने भी संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था, लेकिन त्रिपाठी ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर की। उनकी ओर से एडवोकेट आदित्य तिवारी ने दलील दी कि धारा 9 के तहत इस तरह के मामलों में पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है, जो कि इस मामले में नहीं ली गई थी।

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

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