Bilaspur High Court: सरोज पांडेय के खिलाफ चुनाव याचिका: लेखराम साहू की तरफ से गवाही हुई पूरी
Bilaspur High Court: 2018 के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता लेखराम साहू की तरफ से सभी गवाहों की गवाही पूरी हो गई है. अब सरोज पांडे की ओर से गवाह दी जायेगी.

Bilaspur High Court: बिलासपुर. 2018 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडे के निर्वाचन के ख़िलाफ़ कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार लेख राम साहू ने याचिका दायर की थी . साहू की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही आज पूरी हो गई। अब सरोज पांडे की ओर से अपने निर्वाचन को बचाए रखने के लिए गवाहों की गवाही और अन्य पक्ष द्वारा उसका प्रति परीक्षण किया जाएगा।
2018 में छत्तीसगढ़ की एक खाली राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हुआ था। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरोज पांडे और कांग्रेस की ओर से लेख राम साहू को उम्मीदवार बनाया गया था। नामांकन दाखिल करने के बाद लेख राम साहू के द्वारा सरोज पांडे के निर्वाचन फॉर्म में शपथ पत्र पर गलत जानकारी देने, जानकारी छुपाने और एक बैंक खाते के बारे में जानकारी न देने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा लेख राम साहू और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाजपा के 51 विधायकों में से 11 विधायकों पर संसदीय सचिव होने और 7 अन्य विधायकों पर निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होने के कारण लाभ का पद होने संबंधी आरोप लगाते हुए उन्हें मतदान से बाहर रखने की मांग की गई थी।
राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी ने उस समय उक्त दोनों आपत्तियां खारिज कर दी थी. जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्यपाल छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर 18 भाजपा विधायकों को वोट न डालने देने और तब तक चुनाव को स्थगित करने जैसी मांगे रखी थी। इस सबके बावजूद उक्त 18 विधायकों ने चुनाव में वोट डाला था और सरोज पांडे को विजय घोषित किया गया था।
चुनाव परिणाम के पश्चात पराजित उम्मीदवार लेख राम साहू ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देने और निर्वाचन आयोग की सभी विधायकों के द्वारा मतदान करने देने को आधार बनाकर सरोज पांडे के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती दी थी। उक्त याचिका लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित है और इस पर सुनवाई चल रही है।
आज विधानसभा के तत्कालीन महासचिव चंद्रशेखर गंगराड़े की गवाही के पश्चात लेख राम साहू की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले सभी नौ गवाहों की गवाही पूरी हो गई है। अब बचाव पक्ष की ओर से सरोज पांडे और अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें सरोज पांडे प्रस्तुत करना चाहे उनकी गवाही हाई कोर्ट में होगी। आज सरोज पांडे के अधिवक्ता द्वारा उनके शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय लिया गया।
2018 में निर्वाचित हुई सरोज पांडे का कार्यकाल 2024 में पूरा हो गया है. चुनाव याचिका आज भी लंबित है। आज मुकदमे के दौरान लेख राम साहू की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और सुदीप वर्मा तथा सरोज पांडे की ओर से अविनाश प्रसाद साहू अधिवक्ता ने पैरवी की।
