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Bilaspur High Court: रिटायर्ड ज्यूडिशियल अफसरों व प्रैक्टिसनर वकीलों को बिलासपुर हाई कोर्ट का आफर: क्या है पढ़िए खबर में

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई काेर्ट ने रिटायर्ड ज्यूडिशियल अफसरों व प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं को आफर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने के लिए बतौर ट्रांसलेटर आवेदन मंगाया है। ट्रांसलेटरों को अंग्रेजी के फैसलों को हिन्दी में अनुवाद करने के एवज में पारिश्रमिक दिया जाएगा।

Bilaspur High Court: रिटायर्ड ज्यूडिशियल अफसरों व प्रैक्टिसनर वकीलों को बिलासपुर हाई कोर्ट का आफर: क्या है पढ़िए खबर में
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। रिटायर्ड ज्यूडिशियल अफसर व हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के अलावा ला ग्रेज्युएट युवाओं के लिए हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर बनने का अच्छा मौका है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सुप्रीम कोर्ट व बिलासपुर हाई कोर्ट के ऐसे फैसले जो न्याय दृष्टांत बन जाता है,अंग्रेजी के फैसलों को हिन्दी में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटरों की भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नोटिस में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं, छत्तीसगढ़ राज्य के रिटायर्ड ज्यूडिशियल अफसरों और अन्य अनुवादकों (विधि स्नातक) से अंग्रेजी से हिंदी में निर्णयों का अनुवाद करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्ट करने योग्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों का अनुवाद करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अनुवाद के लिए सौंपे गए निर्णय के प्रति पृष्ठ 200/- रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा (टाइपिंग और प्रिंट-आउट की लागत सहित)।

0 अनुवाद के लिए नियम एवं शर्तें

अनुवाद कार्य के लिए पैनल में विधिवत चयनित अभ्यर्थियों को अनुवाद कार्य के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अनुवाद कार्य के सत्यापन के बाद ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक का भुगतान केवल सूचीबद्ध उम्मीदवार के बैंक खाते में किया जाएगा।

0 आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन विशेष कार्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में, डाक के माध्यम से या ई-मेल के माध्यम से translation-hccg@cg.gov.in पर 09.05.2025 तक निम्नलिखित संलग्नकों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

0 आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरुरी

सी.जी. राज्य बार काउंसिल नामांकन की प्रतिलिपि।

सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति (सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के मामले में)

अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो

आवेदन में दी गई जानकारी के समर्थन में अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।





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