Bilaspur High Court: रायपुर बार एसोसियेशन चुनाव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, आरक्षण को लेकर फंसा पेंच

Bilaspur High Court: रायपुर बार एसोसियेशन चुनाव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, आरक्षण को लेकर फंसा पेंच
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Bilaspur High Court News: 17 अप्रैल को होने वाले रायपुर बार एसोसिएशन चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.

Bilaspur High Court: बिलासपुर। 17 अप्रैल को होने वाले रायपुर बार एसोसिएशन चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. पुरुषों को दिए गए 50 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ पेश याचिका पर आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने जिला बार एसोसियेशन के बायलाज में पुरुष आरक्षण की जानकारी मांगी थी. प्रतिवादी चुनाव अधिकारियों ने कहा, इस तरह के प्रावधान की जानकारी नहीं दे पाए. इसके बाद कोर्ट ने बार चुनाव पर स्थगन आदेश जारी किया है.

17 अप्रैल को होने वाले रायपुर बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिया था. इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया और रायपुर की महिला अधिवक्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी है.

याचिकाकर्ता की और से पैरवी कर रही अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने कोर्ट में बताया, संविधान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार (योगमाया मामला) 30 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है.

न्याय के क्षेत्र में महिलाएं भी योगदान देती है, पर मौजूदा चुनाव में महिलाओं कोन आरक्षण देने के बजाय पुरुषों को 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है.

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