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Bilaspur High Court- 0PS की मांग को लेकर व्याख्याता ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका: हाई कोर्ट ने सिकरेट्री स्कूल एजुकेशन को नोटिस जारी कर ये कहा

Bilaspur High Court- 0PS पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर व्याख्याता एलबी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सिकरेट्री स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 50 दिनों के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता गीता चौधरी ने अधिवक्ता नसीमु‌द्दीन अंसारी एवं रियाजु‌द्दीन शेख के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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Bilaspur High Court

By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court-बिलासपुर। पुरानी पेंशन योजना के तहत समस्त लाभ की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सिकरेट्री स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 50 दिनों के भीतर पुरानी पेंशन एवं समस्त देयक पर सकारात्मक निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नए सिरे से सिकरेट्री के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने कहा है। अभ्यावेदन पर सिकरेट्री स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

याचिकाकर्ता गीता चौधरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में व्याख्याता एलबी के पद पर पदस्थ है। इनकी नियुक्ति 27.जुलाई1998 को शिक्षा कर्मी वर्ग एक के पद पर जिला पंचायत द्वारा की गई थी। राज्य शासन के आदेश पर 28.सितंबर.2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्यता के पद पर ई (एल.बी.) संवर्ग में संविलियन किया गया था।

याचिका के अनुसार राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर शिक्षक एलबी. (शिक्षा कर्मियों) को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना न कर एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ से वंचित करते हुए संविलियन तिथि 28.सितंबर 2018 से गणना कर नई पेंशन योजना NPS का लाभ दिए जाने विभाग ने आदेश जारी कर दिया।

याचिका के अनुसार उसने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर नियुक्ति तिथि 27.जुलाई1998 से पुरानी पेंशन एवं समस्त लाभ के लिए सेवा अवधि की गणना की जाए।

याचिकाकर्ता ने बताया कि 1998 यानी 20 वर्ष से गणना नहीं किये जाने से पेंशन नियम 1976 के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लिहाजा पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाये। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दो वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

राज्य शासन द्वारा अभ्यावेदन पर किसी तरह की कार्रवाई न करने पर याचिकाकर्ता गीता चौधरी ने अधिवक्ता नसीमु‌द्दीन अंसारी एवं रियाजु‌द्दीन शेख के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ती की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता नसीमु‌द्दीन अंसारी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की प्रथम नियुक्ति 27.जुलाई1998 की है । इसके पशचात कोई नई नियुक्ति विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिकरेट्री स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता व्याख्याता एलबी के अभ्यावेदन पर 50 दिनों के भीतर पुरानी पेंशन एवं समस्त देय पर सकारात्मक निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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