Begin typing your search above and press return to search.

Bilaspur High Court News: PWD के EE पर हाई कोर्ट ने ठोका 25 हजार का जुर्माना... पढ़िए क्या है मामला...

Bilaspur High Court News: तबादले पर हाई कोर्ट को गुमराह करने व् गकत तथ्य पेश करने के आरोप में कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के ईई पर 25 हजार जुर्माना लगाया है।

Bilaspur High Court News: चिकित्सकों ने हाई कोर्ट से कहा- दुष्कर्म पीड़िता की जान बचानी है तो आपरेशन की है तत्काल जरुरत
X

Bilaspur High Court

By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court News: बिलासपुर। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने अपने स्थानांतरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष गलत तथ्य व् जानकारी पेशबकी थी । 6 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। कोर्ट के सामने सही तथ्य आने पर कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता के खिलाफ 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने 30 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया था, जिसमें डीके. चंदेल को रायपुर से बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को बेमेतरा से रायपुर स्थानांतरित किया गया था। जिसके खिलाफ निर्मल कुमार सिंह ने याचिका दायर कर स्थानांतरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 6 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। उन्होंने तर्क दिया था कि वे 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। स्थानांतरण नीति के अनुसार, एक साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने यह तथ्य छिपाया कि वे पहले ही रायपुर में कार्यभार ग्रहण कर चुके थे। इस आदेश के खिलाफ तबादले से प्रभावित कार्यपालन अभियंता डीके चंदेल ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई, इसमें बताया कि निर्मल कुमार सिंह ने 2022 की स्थानांतरण नीति का गलत हवाला दिया। यह नीति केवल एक वर्ष के लिए थी और अब अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि 3 दिसंबर 2024 को उन्होंने बेमेतरा में कार्यभार ग्रहण कर लिया था, जबकि निर्मल कुमार सिंह ने 9 दिसंबर 2024 को दोबारा बेमेतरा में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

कोर्ट ने माना- अफसर ने दी गलत जानकारी

याचिका पर जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि निर्मल कुमार सिंह ने जानबूझकर गलत जानकारी दी। कोर्ट को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जो व्यक्ति कोर्ट में साफ मन से नहीं आता, वह राहत पाने का हकदार नहीं होता। कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया और 30 नवंबर 2024 के स्थानांतरण आदेश को लागू करने का निर्देश दिया।

25 हजार जुर्माना, जमा नहीं करने पर कार्रवाई

गलत तथ्यों के आधार पर याचिका लगाने पर कार्यपालन अभियंता निर्मल कुमार सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन्हें यह राशि एक माह के भीतर जमा करने का आदेश दिया है । राशि जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि डीके. चंदेल को बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को रायपुर में कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

Next Story