Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका को किया खारिज, कहा- लालफीताशाही के कारण फ़ाइल कई महीनों, वर्षों तक रहती है लंबित
Bilaspur High Court: महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव ने अपने विभाग की रिटायर्ड महिला कर्मचारी के पक्ष में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। सिंगल बेंच के फैसले के तकरीबन 107 दिनों बाद। लंबी अवधि पूरा होने के बाद दायर की गई याचिका के लिए राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने विभागीय आदेश, फाइल चलने सहित विभागीय कारण गिनाए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में याचिका की सुनवाई हुई। नाराज डिवीजन बेंच ने विभागीय कामकाज के चलते विलंब से याचिका दायर करने के तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लालफीताशाही के कारण फ़ाइल कई महीनों, वर्षों तक लंबित रहती है।सरकारी विभागों में ईमानदारी के साथ ही प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरुरत है। पक्षकार मंगला शर्मा कीओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की.

Bilaspur High Court: बिलासपुर. महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव ने अपने विभाग की रिटायर्ड महिला कर्मचारी के पक्ष में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। सिंगल बेंच के फैसले के तकरीबन 107 दिनों बाद। लंबी अवधि पूरा होने के बाद दायर की गई याचिका के लिए राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने विभागीय आदेश, फाइल चलने सहित विभागीय कारण गिनाए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में याचिका की सुनवाई हुई। नाराज डिवीजन बेंच ने विभागीय कामकाज के चलते विलंब से याचिका दायर करने के तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लालफीताशाही के कारण फ़ाइल कई महीनों, वर्षों तक लंबित रहती है।सरकारी विभागों में ईमानदारी के साथ ही प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरुरत है।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए उप महाधिवक्ता ने कहा कि सिंगल बेंच ने 23 अप्रैल.2025 को विवादित आदेश पारित किया। इसके बाद, विभाग ने हाई कोर्ट के समक्ष विवादित आदेश के खिलाफ रिट अपील दायर करने की कार्यवाही शुरू की। यह प्रस्तुत किया गया है कि 11 सितंबर 2025 को विधि और विधायी कार्य विभाग, राज्य सरकार ने पूर्वोक्त रिट अपील दायर करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद, 12 सितंबर .2025 को संयुक्त संचालक, समाज कल्याण, बिलासपुर मामले के प्रभारी अधिकारी थे और संबंधित दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए थे और फिर पूर्वोक्त रिट अपील दायर करने की प्रक्रिया प्रभारी अधिकारी द्वारा शुरू की गई थी और रिट अपील तैयार की गई थी और इस अदालत के समक्ष दायर की गई थी।
107 दिनों के विलंब से याचिका दायर करने के पीछे बताया ये कारण
उप महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य द्वारा मामले से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्राप्त करने के बाद, विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं और सरकारी तंत्र के कामकाज के कारण कुछ देरी हुई। चूँकि राज्य सरकार एक बहुआयामी संस्था है, इसलिए कई बार विभागीय औपचारिकताओं को पूरा करने में अप्रत्याशित रूप से लंबा समय लग जाता है। इसलिए, कुछ मामलों में राज्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर मामला दायर करने से रोका जाता है, जो कि सद्भावनापूर्ण है और जानबूझकर नहीं किया गया है। इसलिए, यह अपील निर्धारित समय सीमा से 107 दिनों के विलंब के बाद दायर की जा रही है। उप महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उदाहरण दिया है जिसमें विलंब के बाद भी याचिकाओं पर सुनवाई की गई है।
हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और संस्थाओं को यह सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण न हो और कोई वास्तविक प्रयास न किया गया हो, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सरकारी विभागों में लगन के साथ काम करने की जरुरत
प्रक्रिया में अत्यधिक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फ़ाइल कई महीनों, वर्षों तक लंबित रही। सरकारी विभागों का यह विशेष दायित्व है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन और प्रतिबद्धता से करें। विलंब की क्षमा एक अपवाद है और इसका उपयोग सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को समान दृष्टि से देखता है और इसे कुछ लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी विभागों का अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ करना विशेष दायित्व है। विलंब की क्षमा एक अपवाद है, नियम नहीं, और सरकारी संस्थाओं द्वारा इसे अधिकार या प्रत्याशित विशेषाधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। कानून सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है।
डिवीजन बेंच की कड़ी टिप्पणी,याचिका किया खारिज
मामले पर समग्रता से विचार करने और वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करने पर, हम पाते हैं कि राज्य वर्तमान अपील दायर करने में हुई देरी के लिए कोई उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। एकमात्र कारण यह बताया गया है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग व छत्तीसगढ़ सरकार ने 23 अप्रैल 2025 के आदेश के विरुद्ध अपील शुरू करने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद, मामले की प्रक्रिया शुरू हुई और अंततः वर्तमान याचिका दायर की गई। हालांकि, घटनाओं का यह क्रम, जिसमें विशिष्टता या उचित कारण का अभाव है, एक ठोस या स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार, राज्य 107 दिनों के अत्यधिक विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने में बुरी तरह विफल रहा है लिहाजा हम इस असाधारण विलंब को क्षमा करने के लिए कानून के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
