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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: मुकदमे से पहले लंबी अवधि तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है....

Bilaspur High Court: चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच ने जांच एजेंसियों की जांच और हो रहे विलंब को लेकर अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने साफ कहा,मुकदमे से पहले लंबी अवधि तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अपने आदेश में जस्टिस वर्मा ने लिखा है, आपराधिक न्याय प्रणाली ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती जहां कारावास नियम बन जाए और मुकदमा अपवाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संवैधानिक बाध्यताओं को लेकर कोर्ट ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण सवाल उठाने के साथ ही कड़ी टिप्पणी की है। पढ़िए कोर्ट ने अपने आदेश क्या लिखा है।

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: मुकदमे से पहले लंबी अवधि तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है....
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच ने जांच एजेंसियों की जांच और हो रहे विलंब को लेकर अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने साफ कहा,मुकदमे से पहले लंबी अवधि तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अपने आदेश में जस्टिस वर्मा ने लिखा है, आपराधिक न्याय प्रणाली ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती जहां कारावास नियम बन जाए और मुकदमा अपवाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संवैधानिक बाध्यताओं को लेकर कोर्ट ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण सवाल उठाने के साथ ही कड़ी टिप्पणी की है। पढ़िए कोर्ट ने अपने आदेश क्या लिखा है।

चैतन्य बघेल को सशर्त जमानत देते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, यह निर्विवाद है कि इस मामले में जांच मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति की है और आवेदक काफी समय से हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र की गई सामग्री, जिसमें पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान और डिजिटल, वित्तीय रिकॉर्ड शामिल हैं, पहले ही रिकॉर्ड में लाई जा चुकी है। इस स्तर पर, ऐसी सामग्री का साक्ष्य मूल्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान परखा जाएगा, न कि जमानत के चरण में अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

विनय त्यागी बनाम इरशाद अली27 के मामले में यह देखा जा सकता है कि पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेना धारा 173(8) सीआरपीसी का एक भाग है। ऐसी स्थिति में, हमारे विचार से, न्यायालय ऐसी अनुमति देकर अपने कार्य-अधिकार क्षेत्र से मुक्त नहीं हो जाता। चूंकि आगे की जांच न्यायालय की अनुमति से की जा रही है, इसलिए इसका न्यायिक प्रबंधन/नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जिसे न्यायालय को ही निभाना चाहिए।

आपराधिक कानून की कार्यप्रणाली के सुचारू संचालन के लिए कारण अत्यंत आवश्यक हैं। ये न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही की आधारशिला हैं। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है या अभियुक्त यह आरोप लगाता है (स्पष्ट रूप से आरोप को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण और कारण सहित) कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और अंतिम आरोप पत्र के बीच काफी अंतर है, तो न्यायालय जांच एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने और दिए गए स्पष्टीकरण की उपयुक्तता से संतुष्ट होने के लिए बाध्य है।

त्वरित जांच और सुनवाई आरोपी, पीड़ित और समाज के लिए महत्वपूर्ण है

उपरोक्त निर्देश केवल इसी मामले के आधार पर नहीं दिए गए हैं। इस न्यायालय ने कई दुर्भाग्यपूर्ण अवसरों पर देखा है कि आरोप पत्र दाखिल करने/संज्ञान लेने आदि में भारी देरी होती है। इस न्यायालय ने अपने निर्णयों में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि त्वरित जांच और सुनवाई आरोपी, पीड़ित और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, विभिन्न कारणों से इस मान्यता को वास्तविकता में बदलने में अभी भी विलंब हो रहा है।

यद्यपि यह सर्वविदित और मान्यता प्राप्त है कि जांच प्रक्रिया में कई पहलू शामिल होते हैं और इसलिए सख्त समयसीमा निर्धारित करना अव्यावहारिक है, फिर भी, इस निर्णय के पूर्व भाग में की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि जांच जारी नहीं रह सकती। यह सिलसिला अनिश्चित काल तक चलता रहता है।

अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में स्पष्टता की उम्मीद करने का पूरा अधिकार है

आरोपी को एक निश्चित समय के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में स्पष्टता की उम्मीद करने का पूरा अधिकार है, जिससे उसे अपना बचाव तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यदि किसी विशेष अपराध की जांच अनुचित रूप से लंबी अवधि तक चलती रही है, वह भी बिना पर्याप्त औचित्य के, जैसा कि इस मामले में है, तो आरोपी या शिकायतकर्ता दोनों को धारा 528 बीएनएसएस/482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय में जाकर जांच की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने या, यदि आरोपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, तो मामले को रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच पूरी होने में देरी केवल एक आधार के रूप में कार्य करेगी, और यदि न्यायालय अपने विवेक से इस आवेदन पर विचार करने का निर्णय लेता है, तो अन्य आधारों पर भी विचार करना होगा।

न्यायिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी कारण उतने ही महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर मंजूरी जैसे मामलों में, क्योंकि इनसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मंजूरी देने या अस्वीकार करने वाले अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने में विवेक का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, जिसमें उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करना भी शामिल है।

मुकदमे से पहले लंबी अवधि तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ लिखा है, शीघ्र सुनवाई का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है, जिसे प्रक्रियात्मक कठोरता के नाम पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम सीबीआई एवं ईडी (2024) मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां मुकदमे का उचित अवधि में समाप्त होना संभव नहीं है, वहां विशेष कानून के तहत लंबी अवधि तक मुकदमे से पहले हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, विशेष रूप से तब जब मुकदमे का निष्कर्ष पूर्वानुमानित न हो, यहां तक ​​कि आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में भी।

आशंकाएं, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हों, ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, न कि अटकलों पर

प्रवर्तन निदेशालय का यह तर्क कि आवेदक राजनीतिक प्रभाव रखता है, यद्यपि ध्यान में रखा गया है, गवाहों को धमकाने या न्याय में बाधा डालने के वास्तविक प्रयासों को दर्शाने वाली विशिष्ट सामग्री के अभाव में जमानत देने से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। आशंकाएं, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हों, ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, न कि अटकलों पर। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कई अभियोग शिकायतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं और दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित है। ऐसी परिस्थितियों में, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हो जाती है।

जहां कारावास नियम बन जाए और मुकदमा अपवाद

यह न्यायालय पीएमएलए PMLA के अंतर्गत अपराधों की गंभीरता और देश की वित्तीय स्थिति पर धन शोधन के हानिकारक प्रभाव से अवगत है। हालांकि, आरोपों की गंभीरता मात्र से आजीवन कारावास का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब न्याय प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती जहां कारावास नियम बन जाए और मुकदमा अपवाद। ऐसा दृष्टिकोण जमानत की अवधारणा को मात्र एक भ्रम बना देगा और अनुच्छेद 21 को निरर्थक बना देगा।

ईडी का यह तर्क कि समानता पूरी तरह से लागू नहीं होती, पर विधिवत विचार किया गया है। यद्यपि यह सही है कि विशिष्ट परिस्थितियों में पारित जमानत आदेश बाध्यकारी मिसाल नहीं बनते, फिर भी समानता इस मामले में एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है। यहां जमानत देना पूर्व में व्यतीत हिरासत की अवधि, कार्यवाही के चरण, साक्ष्य की प्रकृति और इस सर्वोपरि संवैधानिक आदेश के संचयी मूल्यांकन पर आधारित है कि जमानत नियम है और कारावास अपवाद।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का दिया हवाला, तीन महीने में जांच पूरी करने ED को दिया है निर्देश

इस न्यायालय के लिए यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सह-आरोपी अनिल टुटेजा के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) SLP पर सुनवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ED और संबंधित राज्य अधिकारियों सहित जांच एजेंसियों को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश जारी किया है कि वे उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करें और शिकायत/अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल करें। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जब आगे की जांच शुरू की गई थी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद जांच के लिए अनुमति प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकता से संबंधित नहीं था। बल्कि, सीमित मुद्दा जांच को शीघ्रता से पूरा करने तक ही सीमित था और केवल इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूरा करने के लिए तीन महीने की अवधि प्रदान की थी।

याचिकाकर्ता की भूमिका वरिष्ठ आरोपियों की तुलना में काफी कम है

कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, आवेदक की कथित भूमिका उन कई वरिष्ठ आरोपियों की तुलना में काफी कम है जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक को जमानत देने से इनकार करना समता के सुस्थापित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो जमानत संबंधी न्यायशास्त्र का एक मूलभूत आधार है। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर और अरविंद सिंह सहित कई सह-आरोपियों, जो इस गिरोह के सरगना और प्रमुख साजिशकर्ता हैं, को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है और वर्तमान आवेदक की भूमिका न तो गंभीर है और न ही उनसे गुणात्मक रूप से भिन्न है।

हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं सह-आरोपी के विरुद्ध जांच को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सीमित करना और उसके बाद जमानत मांगने के अधिकार को सुरक्षित रखना उचित समझा है, इसलिए किसी भी स्पष्ट आवश्यकता या नए अभियोगात्मक सबूत के अभाव में वर्तमान आवेदक को मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखना जमानत न्यायशास्त्र को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा।

समानता का सिद्धांत, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और जमानत संबंधी न्यायशास्त्र का एक सुस्थापित सिद्धांत है, यह अनिवार्य करता है कि समान परिस्थितियों वाले अभियुक्तों के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने सह-आरोपी के विरुद्ध जांच को समाप्त करने की सीमा निर्धारित कर दी है और उसके बाद योग्यता के आधार पर जमानत पर विचार करने की परिकल्पना की है, तो यह न्यायालय अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल होगा यदि कम गंभीर स्थिति वाले वर्तमान आवेदक को समान मानक संरक्षण से वंचित किया जाता है।

यह सर्वविदित कानूनी तथ्य है कि समानता का अर्थ आदेशों की हूबहू नकल करना नहीं है; हालांकि, जब तक बाध्यकारी प्रकृति की विशिष्ट परिस्थितियां सिद्ध न हों, न्यायालय को न्यायिक दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतिवादी द्वारा वर्तमान आवेदक के साथ उक्त सह-आरोपी अनिल टुटेजा की तुलना में कठोर या अधिक प्रतिबंधात्मक व्यवहार को उचित ठहराने के लिए कोई विशिष्ट सामग्री रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, कथित सरगना, प्रमुख षड्यंत्रकारी और लेन-देन के प्रमुख लाभार्थी अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लों है, जो कथित अपराध के मुख्य सूत्रधार और लाभार्थी हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं।

बयानों के आधार पर ED ने लगाया आरोप, दस्तावेजी सबूत नहीं कर पाए पेश

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सामग्री में आवेदक के नाम पर कोई दस्तावेज, आधिकारिक संचार, वित्तीय साधन, बैंक खाता या संपत्ति नहीं मिलती है, जिससे अपराध की आय अर्जित करने में प्रत्यक्ष संलिप्तता सिद्ध हो सके। वर्तमान में लगाए गए आरोप मुख्यतः पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और प्रभाव एवं निकटता के व्यापक दावों पर आधारित हैं, न कि अपराध के ठोस कृत्यों पर। यद्यपि यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक सिंडिकेट के "शीर्ष" पर था, लेकिन यह स्थापित करने के लिए कोई समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदक ने खरीद निर्णयों, कमीशन दरों के निर्धारण, निविदाओं के आवंटन, शराब की आवाजाही या नकद संग्रह के प्रबंधन पर नियंत्रण रखा था। अभियोजन पक्ष ने बैठकों के किसी भी कार्यवृत्त या लिखित दस्तावेज का हवाला नहीं दिया है। आवेदक से प्राप्त निर्देश, डिजिटल संचार या वित्तीय साक्ष्य जो प्रथम दृष्टया ऐसी भूमिका को प्रमाणित करते हों।

जमानत के लिए ये बना प्रमुख आधार, सशर्त मिली जमानत

अभियोजन पक्ष का विवरण इस आधार पर आगे बढ़ता है कि कथित गिरोह का संचालन लोक सेवकों और निजी मध्यस्थों द्वारा किया जाता था, और दैनिक कार्यों का क्रियान्वयन कथित तौर पर कुछ नामित अधिकारियों और सहयोगियों द्वारा किया जाता था। आवेदक को आबकारी विभाग, सीएसएमसीएल, सीएसबीसीएल या किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण में कोई वैधानिक पद धारण करते हुए नहीं दिखाया गया है, और न ही उन पर अनुसूचित अपराधों के अंतर्गत आने वाले किसी प्रशासनिक निर्देश, नीतिगत निर्णय या आधिकारिक आदेश जारी करने का आरोप है।

तथ्यों और परिस्थितियों पर समग्र विचार करने और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि तथा कानूनी स्थिति का गहन विश्लेषण करने पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। संवैधानिक आनुपातिकता के मानदंड पर परखे जाने पर, पीएमएलए की धारा 45 की वैधानिक शक्ति इस स्तर पर पर्याप्त रूप से सिद्ध होती है। वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, आवेदक को निरंतर कारावास में रखना पूर्व-परीक्षण दंड के समान होगा, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। यह न्यायालय संतुष्ट है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्वतंत्रता के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी शर्तें लगाकर न्याय के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे स्वीकार किया जाता है।

इन शर्तों का करना होगा पालन

  • यदि कोई पासपोर्ट हो तो उसे सरेंडर करना होगा।
  • संबंधित न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक यह वचन देना होगा कि वह नियमित रूप से और समय पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होगा और मामले के शीघ्र निपटारे के लिए ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करेगा।
  • यदि यह पाया जाता है कि आवेदक मामले के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित न्यायालय के साथ सहयोग नहीं कर रहा है या जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो प्रतिवादी संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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