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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: फार्मासिस्ट भर्ती में बी फार्मा व उच्च डिग्रीधारक भी ले सकेंगे भाग

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में अब बी फार्मा और उच्च डिग्रीधारक भी भाग ले सकेंगे। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए आवेदन जमा करने कहा है। राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि व्यापमं के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश की जानकारी देने व उच्च डिग्रीधारकों के आवेदन को स्वीकार करने कहा है।

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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में फार्मासिस्ट की भर्ती प्रक्रिया में बी फार्मा के अलावा उच्च डिग्रीधारकों को हिस्सा लेने की छूट दी है। राज्य शासन को निर्देशित किया है कि न्यायालय के आदेश की जानकारी व्यापमं सहित उन जिम्मेदार अफसरों को तत्काल दें जो भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए आवदेन जमा करने कहा है।

याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि यह फैसला सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए नहीं है,बल्कि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने चाहते हैं। यह आदेश सभी पर समान रूप से लागू होगा। कोर्ट ने राज्य शासन को फैसले का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश भी दिया है।

30 जून 2025 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी विज्ञापन के अंतर्गत फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पद हेतु जारी की गई भर्ती प्रक्रिया के संबंध में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है।

याचिकाकर्ता राहुल वर्मा ने अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के माध्यम से याचिका दायर कर नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर थी कि उक्त विज्ञापन में केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था और बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा) अथवा उससे उच्च डिग्री धारकों को, जो फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं, आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 को शाम 5:00 बजे तक थी। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी. फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश व्यक्तिगत न होकर ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनके पास फार्मेसी में डिग्री है और जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताएं पूर्ण करते हैं।

कोर्ट ने व्यापम सहित जिम्मेदारों तक निर्देश को पहुंचाने शासन को दिया आदेश

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापमं सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए, और बी. फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पोर्टल में किए गए परिवर्तनों का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित करे।

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