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Bilaspur High Court: EOW की कार्रवाई का विरोध, चैतन्य बघेल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज...

Bilaspur High Court: चैतन्य बघेल के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई अधूरी रही। सुनवाई 19 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी।

Bilaspur High Court: EOW की कार्रवाई का विरोध, चैतन्य बघेल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज...
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। चैतन्य बघेल के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई अधूरी रही। सुनवाई 19 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। ध्यान रहे कि चैतन्य के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। चैतन्य ने हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है। इसके साथ ही एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में लगाई गई याचिका खारिज कर दी गई है। शासन की ओर से कहा गया कि स्पेशल कोर्ट के बजाए सीधे हाईकोर्ट में याचिका लगाना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत में आवेदन करने की छूट दी है।

शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ठोस सबूतों और वित्तीय लेन-देन के आधार पर की गई है। एजेंसी ने दावा किया कि शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेजों,बैंक लेन-देन और गवाहों के बयानों से साफ है कि बघेल ने अवैध कमाई को अपने व्यवसाय में लगाया। जबकि चैतन्य की ओर से ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को अवैधानिक और राजनीति से प्रेरित बताया गया। उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को ईडी ने रायपुर से गिरफ्तार में लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि शराब घोटाले से उन्होंने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई की और उसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया।

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