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Bilaspur High Court- एक ई-रिक्शा जिसने थानेदार से लेकर DGP को किया हलाकान: अब इसके दो मालिक, हाई कोर्ट में दायर हुई तीन याचिकाएं

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक ई-रिक्शा और इसके मालिक ने थानेदार से लेकर डीजीपी काे हलाकान कर दिया है। रिक्शा चोरी की रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस पिटाई झेलने वाले ई-रिक्शा मालिक के सामने उसी रिक्शे के एक और मालिक खड़ा हो गया है। मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।

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Bilaspur High Court

By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court-बिलासपुर। ई-रिक्शा चोरी होने पर महादेव दुबे ने कोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जोगीपुर निवासी धन्नू साहू के पास से ई-रिक्शा मिला। पुलिस ने जब चोरी के मामले में धन्नू साहू को थाने बुलाया तब पुलिस भी यह देखकर चकरा गई कि जिस रिक्शे को महादेव ने चोरी होना बताया था उसका एक और मालिक निकल गया है। धन्नू साहू के पास बैंक फायनेंस का पेपर और ई-रिक्शे की शो रूम से डिलिवरी का पेपर था। परेशान पुलिस ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। नाराज कोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर तलब किया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो दावेदारों के सामने आने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ई-रिक्शा खरीदी के स्रोत संंबंधी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। काेर्ट ने पूछा है कि आखिर उसके पास रिक्शा खरीदने के लिए 1.60 लाख रुपए कहां से आया। किस स्रोत से उसने धन जुटाकर रिक्शा खरीदा है।

बिलासपुर निवासी महादेव दुबे ने 20 जनवरी 2025 को कोटा थाना क्षेत्र के गनियारी से ई-रिक्शा चोरी होने की शिकायत थाने में की थी। पुलिस ने महादेव की निशानदेही पर जोगीपुर निवासी धन्नू साहू के पास से ई-रिक्शा बरामद किया। धन्नू साहू ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी टेटकी साहू ने 18 सितंबर 2024 को श्री विनायक ई-मोटर्स से बंधन बैंक से लोन लेकर ई-रिक्शा खरीदी है।

धन्नू ने खरीदारी के दस्तावेज, डाउन पेमेंट के सबूत और बैंक को दिए ब्लैंक चेक का हवाला भी दिया। आरसी बुक और बीमा दस्तावेज के लिए उसके बेटे ने एजेंसी से 34 बार संपर्क किया था, लेकिन दस्तावेज नहीं मिले। महादेव दुबे ने दावा किया कि उसने नवंबर 2024 में ई-रिक्शा खरीदा था और उसके पास वाहन के आरसी और बीमा के दस्तावेज भी हैं।

0 एजेंसी संचालक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए दायर की याचिका

धन्नू साहू के बयान और ई- रिक्शा के दो दावेदार सामने आने के बाद कोटा पुलिस ने एजेंसी संचालक को नोटिस जारी कर थाने बुलाया। एजेंसी मालिक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर पक्षपात और उत्पीड़न का आरोप लगाया। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस से जवाब तलब किया और पुलिस को निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया।

0 महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, याचिकाकर्ता ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पेश की है

महादेव दुबे ने एक अलग याचिका दायर कर पुलिस पर थाने में मारपीट करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीजीपी से व्यक्तिगत रूप से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को बताया कि महादेव का बयान सीसीटीवी कैमरों के सामने लिया गया था और थाने से निकलने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था। बाद में महादेव ने निजी अस्पताल से चोट के दस्तावेज बनवाए और कोर्ट में पेश कर दिया।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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