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Bilaspur High Court: अनुकंपा नियुक्ति: हाई कोर्ट ने कहा- यह न तो कोई अधिकार है और न ही उत्तराधिकार का कोई तरीका....

Bilaspur High Court: अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने कहा, अनुकंपा नियुक्ति, सार्वजनिक रोजगार के सामान्य नियम का अपवाद होने के कारण, आर्थिक संकट में फंसे मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए ही होती है।

Bilaspur High Court: अनुकंपा नियुक्ति: हाई कोर्ट ने कहा- यह न तो कोई अधिकार है और न ही उत्तराधिकार का कोई तरीका....
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस प्रसाद ने अपने फैसले में कहा, अनुकंपा नियुक्ति, सार्वजनिक रोजगार के सामान्य नियम का अपवाद होने के कारण, आर्थिक संकट में फंसे मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए ही होती है। यह न तो कोई निहित अधिकार है और न ही उत्तराधिकार का कोई तरीका, और इसमें देरी या लापरवाही इसके मूल उद्देश्य को ही विफल कर देती है। वयस्कता प्राप्त करना या कानूनी वारिसों के बीच विवाद, प्रचलित नीति के तहत निर्धारित समय सीमा से परे किसी दावे को पुनर्जीवित या विस्तारित नहीं करते हैं।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग ने याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति आवेदन को अत्यधिक और अस्पष्ट विलंब के आधार पर अस्वीकृत करने के आदेश में कोई खामी, मनमानी या अवैधता नहीं मिलती है। यह अस्वीकृति प्रचलित नीति और बाध्यकारी न्यायिक मिसालों के अनुरूप है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की नवीनतम पुनरावृत्ति भी शामिल है। कोर्ट ने कहा, उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाला 16 जनवरी .2023 का विवादित आदेश राज्य सरकार की नीति के अनुसार, विलंब और निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के वैध आधारों पर पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह दावा करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है कि विलंब दोनों पत्नियों के बीच विवाद के कारण हुआ था। यद्यपि याचिकाकर्ता का दावा है कि वह संबंधित समय में नाबालिग था, लेकिन उसकी जन्मतिथि से संबंधित कोई भी साक्ष्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि रिट याचिका योग्यताहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है, और इसे खारिज किया जाता है।

क्या है मामला

याचिकाकर्ता निजेश चौहान के पिता रायगढ़ जिले (छत्तीसगढ़) के घरघोड़ा में सर्कल समन्वयक (मंडल संयोजक) के पद पर कार्यरत थे। उनका 19 फरवरी 5 को निधन हो गया, उनके पीछे उनकी विधवा (याचिकाकर्ता की माता), याचिकाकर्ता और एक पुत्री हैं। पिता के निधन के समय याचिकाकर्ता नाबालिग था। मां ने अधिकारियों को अपने पति की मृत्यु की सूचना दी और अपने पुत्र (याचिकाकर्ता) के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। हालांकि, उन्हें दावा करने की उचित प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन नहीं दिया गया। मामला और भी जटिल हो गया क्योंकि पिता की दो पत्नियां थीं और दोनों ने अपने-अपने पुत्रों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। याचिकाकर्ता और उसकी माता ने स्वयं अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें दोनों पत्नियों के बीच विवाद सुलझाने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की माता ने मृतक की वैध पत्नी और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए दीवानी वाद दायर किया, जिसका निपटारा 01 फरवरी 2019 को समझौते द्वारा किया गया।

बालिग होने के बाद, याचिकाकर्ता ने 12 जून 2019 को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन को 06.03.2020 को विलंब और लापरवाही के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। विभाग के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने और विभागीय अधिकारियों को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता ने 03 जून 2022 को एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अभ्यावेदन पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने 16 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को फिर से खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि बेरोजगार है, आय का कोई स्रोत नहीं है, और परिवार गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, क्योंकि पिता ही एकमात्र कमाने वाला सदस्य था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पैरवी करते हुए कहा है कि विभागीय अधिकारी द्वारा 16 जनवरी .2023 को पारित आदेश स्वतः ही अवैध, मनमाना और विधिविधि के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 19 फरवरी 2005 को हुई थी, उस समय याचिकाकर्ता नाबालिग था और बालिग होने के तुरंत बाद उसने अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रतिवादी प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की मां ने विभागीय अधिकारी को अपने पति की मृत्यु की सूचना दी थी और अपने पुत्र, याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया था। प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता या उसके परिवार को इस प्रकार का आवेदन करने की उचित प्रक्रिया के बारे में सूचित नहीं किया। याचिकाकर्ता और उसका परिवार गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, क्योंकि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है और वे पूरी तरह से अपने दिवंगत पिता पर निर्भर हैं, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति का मिलना अत्यंत आवश्यक है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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