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Bilaspur High Court News:राजस्व विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने राजस्व विभाग में सीधी भर्ती के तहत नौकरी प्राप्त करने वाले आरआई राजस्व निरीक्षक और पटवारी से पदोन्त होकर आरआई बनने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अलग-अलग बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।
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