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Bilaspur Highcourt News: सड़क पर स्टंट और तलवार से केक काटने वाली घटना को कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने मामले में फटकार लगाते हुए कहा है कि सड़क पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के लाइसेंस रद्द करे। वाहनों को कोर्ट की अनुमति के बिना न छोड़ने का आदेश अदालत ने दिया है।
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