Bilaspur High court News: नाराज चीफ जस्टिस ने कहा: सड़क पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, राजधानी - न्यायधानी के SSP को नोटिस, शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब
Bilaspur Highcourt News: सड़क पर स्टंट और तलवार से केक काटने वाली घटना को कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने मामले में फटकार लगाते हुए कहा है कि सड़क पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के लाइसेंस रद्द करे। वाहनों को कोर्ट की अनुमति के बिना न छोड़ने का आदेश अदालत ने दिया है।

Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर लगातार हो रहे स्टंट, गुंडागर्दी और तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाने जैसी घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि, सड़क पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार और पुलिस को कड़ी चेतावनी देते हुए दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
स्टंट केस: 16 वाहन जब्त, 16 आरोपित गिरफ्तार
मुख्य सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 18 सितंबर को बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र में 15–17 गाड़ियों का काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर खतरनाक स्टंट कर रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 वाहनों को जब्त किया और 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 119, 177 तथा भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 291, 285 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाकी बचे आरोपितों की तलाश जारी है।
रायपुर-बिलासपुर में जन्मदिन पर गुंडागर्दी की घटनाएं
कोर्ट को बताया गया कि रायपुर के खरोरा क्षेत्र में युवकों ने हाइवे पर पटाखे जलाते हुए केक काटा, वहीं बिलासपुर रतनपुर बायपास रोड पर कुछ लड़कों ने तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान ट्रैफिक जाम और दहशत का माहौल बना। पुलिस ने बिलासपुर घटना में 15 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनमें 9 नाबालिग हैं। तलवार और वाहन जब्त कर बीएनएस की धारा 126(2), 191(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत केस दर्ज किया गया है।
रायपुर और बिलासपुर एसपी पेश करें हलफनामा
हाई कोर्ट ने बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक और रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे स्टंट ड्राइविंग और सड़क पर उपद्रव रोकने के लिए अपनाए गए निवारक कदम, जागरूकता अभियान और अब तक हुई कार्रवाई का विस्तृत हलफनामा पेश करें। साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब्त सभी वाहन कोर्ट की अनुमति के बिना किसी हालत में रिहा नहीं किए जाएंगे और दोषियों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जानकारी भी पेश करनी होगी।
अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सड़कों पर हुड़दंग रोकने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई आवश्यक है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी और तब तक सभी संबंधित अधिकारी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।
