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बिलासपुर में रेलवे ठेका श्रमिक प्रताप बर्मन की हाईटेंशन तार से झुलसने से मौत हो गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने संबंधित ठेकेदार को मृतक के परिवार को 5 लाख मुआवजा 6 हफ्ते के भीतर देने के निर्देश दिए।
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