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Bilaspur High Court: 100 रुपये रिश्वत का आरोप, 39... ... CG Top News Today: छत्तीसगढ़ की टॉप न्यूज़, पढ़ें छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर CG No. 1 न्यूज़ पोर्टल NPG न्यूज़ पर

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By npg

Bilaspur High Court: 100 रुपये रिश्वत का आरोप, 39 साल बाद मिटा रिश्वतखोरी का दाग, हाई कोर्ट ने सुनाया कुछ ऐसा फैसला

Bilaspur High Court: देश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MPSRTC रायपुर के बिल सहायक को एंट्री करप्शन ब्यूरो ने 100 रुपये रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। ट्रायल कोर्ट ने एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना किया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 39 साल बाद ही सही, याचिकाकर्ता के ऊपर लगे रिश्वतखोरी का दाग कोर्ट के फैसले से मिट गया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

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