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Bilaspur High Court: देश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MPSRTC रायपुर के बिल सहायक को एंट्री करप्शन ब्यूरो ने 100 रुपये रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। ट्रायल कोर्ट ने एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना किया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 39 साल बाद ही सही, याचिकाकर्ता के ऊपर लगे रिश्वतखोरी का दाग कोर्ट के फैसले से मिट गया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।
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