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Bilaspur High Court: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 से दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार इस पर अमल ना करते वर्ष 2014 के नियमों व अधिनियमों के अनुसार दिव्यांगजनों को आरक्षण दे रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए डॉ. रितेश तिवारी ने अधिवक्ता संदीप दुबे व ज्योति चंद्रवंशी के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
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