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Bilaspur High Court News: चेन पुलिंग के आरोप में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा आरोपी ठहराए गए एक रेल कर्मी को हाई कोर्ट ने राहत दी है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रद्द कर दिया है। पढ़िए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा है। कोरबा- यशवंतपुर एक्सप्रेस के चेन पुलिंग का मामला था।
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