Begin typing your search above and press return to search.

सारंगढ़-बिलाईगढ़ को जिला बनाए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में लगी जनहित याचिका

सारंगढ़-बिलाईगढ़ को जिला बनाए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में लगी जनहित याचिका
X
By NPG News

बिलासपुर 18 जनवरी 2022। सारंगढ़-बिलाईगढ़ को जिला बनाये जाने को लेकर हाइकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई हैं। जनहित याचिका छतीसगढ़ विकास मंच के द्वारा लगाई गई हैं। दोनो ही याचिकाओं पर अगले सप्ताह हाइकोर्ट सुनवाई करेगा। ज्ञातव्य हैं कि दिनांक 20 अक्टूबर को सारंगढ़ व बिलाईगढ़ को जिला बनाये जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया हैं। जिसके खिलाफ छतीसगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर के द्वारा अधिवक्ता टीके झा के द्वारा हाइकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई हैं। जनहित याचिका में इस तथ्य से अवगत करवाया गया हैं कि कमेटी या कमीशन बने बिना जिला का प्रस्ताव लाना गलत हैं। क्योकि यदि किसी को जिला बनाने पर किसी को आपत्ति दर्ज करानी हो,कोई सुझाव देना हो या विरोध दर्ज करवानी हो तो इसके लिये कमेटी या आयोग की आवश्यकता होती हैं। याचिका में बताया गया हैं कि राज्य बनने से पहले ही सन 1998 में सारंगढ़ - बिलाईगढ़ को जिला बनाये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पर उस वक्त जिला बनाये जाने को लेकर आपत्ति दर्ज करवाने या सुझाव देने के लिए सिंहदेव कमेटी बनाई गई थी। जिसमे आपत्ति दर्ज करवाने के बाद सारंगढ़ को जिला नही बनाया गया था। इस मामले में बिलाईगढ़ अधिवक्ता संघ ने पहले ही जनहित याचिका लगा कर कहा था कि सरकार ने ये स्प्ष्ट नही किया है कि इसी जगह को जिला बनाये जाने को लेकर आधार क्या था। अब दोनो जनहित याचिकाओ की अगले सप्ताह एक साथ सुनवाई होगी।

Next Story