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Bilaspur High Court: CG के इस जिले के 65 साल के व्यक्ति को मिलेगा बंदूक का लाइसेंस, हाई कोर्ट ने कलेक्टर को जारी किया आदेश

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मुंगेली जिले के कलेक्टर को निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर उनके द्वारा मांगे गए शस्त्र का लाइसेंस जारी करें व हाई कोर्ट को इसकी सूचना दें।

Bilaspur High Court: CG के इस जिले के 65 साल के व्यक्ति को मिलेगा बंदूक का लाइसेंस, हाई कोर्ट ने कलेक्टर को जारी किया आदेश
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मुंगेली जिले के कलेक्टर को निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर उनके द्वारा मांगे गए शस्त्र का लाइसेंस जारी करें व हाई कोर्ट को इसकी सूचना दें। कलेक्टर ने आवेदक का उम्र 65 वर्ष होने के आधार पर लाइसेंस देने से इंकार कर दिया था।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आत्मरक्षा के लिए मांगे जाने वाले शस्त्र लाइसेंस के लिए उम्र का बंधन खत्म कर दिया है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर मुंगेली को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर मांगे गए शस्त्र का लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की उम्र 65 वर्ष है। इसी आधार पर कलेक्टर ने लाइसेंस देने से इंकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया था।

पुरानी रंजिश और झगड़े के कारण सरगांव के कुछ लोगों ने शंकर लाल अग्रवाल पर हमला कर दिया था। इस घटना की रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। घटना के बाद शंकर लाल ने आत्म रक्षार्थ शस्त्र लाइसेंस के लिए मुंगेली कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश किया था। आवेदन पर सुनवाई के बाद कलेक्टर ने उनकी उम्र को कारण बताते हुए लाइसेंस देने से इंकार कर दिया और आवेदन को खारिज कर दिया। कलेक्टर के फैसले को चुनौती देते हुए शंकर लाल अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि आत्मरक्षार्थ शस्त्र लाइसेंस लेने और शस्त्र अपने पास रखने में उम्र क्यों आड़े आएगा। याचिकाकर्ता की उम्र 65 वर्ष है, इसे आधार बनाकर कलेक्टर ने आवेदन खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में शस्त्र लाइसेंस से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की है। पुलिस वेरिफिकेशन से उसे शांतिप्रिय व्यक्ति बताया है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर के फैसले को रद करते हुए निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर शस्त्र का लाइसेंस जारी करें।

क्या है शस्त्र लाइसेंस का नियम

राशन कार्ड की प्रतिलिपि

चुनाव कार्ड

पिछले तीन साल का आयकर विवरण, चालान प्रति, कर निर्धारण आदेश

स्थानीय जिम्मेदार नागरिक से दो वर्ष का चरित्र प्रमाण पत्र

शारीरिक स्वस्थता प्रमाण-पत्र

पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र

उम्र 21 साल या अधिक होनी चाहिए

कलेक्टर की संतुष्टि के बाद मिलता है लाइसेंस

शस्त्र लाइसेंस के लिए सभी औपचारिकता को पूरी करने के बाद आवेदन कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाता है। कलेक्टर की संतुष्टि के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाता है। इसके बाद वह हथियार खरीद सकते हैं जिसके लाइसेंस के लिए आवेदन जमा किया है।

गोलियों का भी रखना होता है हिसाब

बंदूक के लाइसेंस मिलने के साथ ही ये भी तय किया जाता है कि आपको एक साल के दौरान कितनी गोलियां दी जाएंगी। दी गई गोलियों का पूरा हिसाब रखना होगा और समय-समय पर देना भी होगा। गोलियों का हिसाब देने के आधार पर नई गोलियों की आपूर्ति की जाती है।

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