Bilaspur High Court: भिलाई में पदस्थ महिला अफसर का सीधे अयोध्या तबादला: हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब...
Bilaspur High Court: बैंक आफ बड़ौदा के भिलाई ब्रांच में कार्यरत महिला बैंक अफसर का सीधे अध्योध्या तबादला कर दिया गया। बैंक अधिकारी ने जब इस संबंध में अपनी दिक्कतों का हवाला देते हुए अभ्यावेदन दिया तो इस पर विचार करने के बजाय उसे एकतरफा रिलीव कर दिया और अध्योध्या में ज्वाइनिंग देने का आदेश जारी कर दिया। परेशान महिला बैंक अफसर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला बैंक अफसर ने भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन एवं स्थानांतरण का हवाला दिया है। पढ़िए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है।
Bilaspur High Court: बिलासपुर। बैंक आफ बड़ौदा के भिलाई ब्रांच में कार्यरत महिला बैंक अफसर का सीधे अयोध्या तबादला कर दिया गया। बैंक अधिकारी ने जब इस संबंध में अपनी दिक्कतों का हवाला देते हुए अभ्यावेदन दिया तो इस पर विचार करने के बजाय उसे एकतरफा रिलीव कर दिया और अध्योध्या में ज्वाइनिंग देने का आदेश जारी कर दिया। परेशान महिला बैंक अफसर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला बैंक अफसर ने भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन एवं स्थानांतरण नीति का हवाला देते हुए कहा है कि बैंक अफसरों ने गाइड लाइन का सीधेतौर पर उल्लंघन किया है।
दुर्ग जिले के भिलाई स्थित तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी भिलाई निवासी रिचा तिवारी ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि लीड बैंक कार्यालय दुर्ग में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में स्केल 2 मैनेजर के पद पर सिविक सेंटर भिलाई में कार्यरत है। बैंक प्रबंधन ने 18 6.2024 को आदेश जारी कर भिलाई लीड बैंक कार्यालय दुर्ग से लखनऊ जोन अयोध्या तबादला कर दिया है। याचिका के अनुसार 19 6.2024 को अपने आला अधिकारियों को अभ्य्यावेदन पेश कर स्थानांतरण आदेश पर विचार करने की मांग की। अफसरों ने दुर्भावनापूर्वक स्थानांतरण आदेश के तीन दिन बाद 21.06.2024 को एकतरफा रिलीव करते हुए लखनऊ जोन अध्योध्या रीजन में ज्वाइनिंग करने आदेश जारी कर दिया। याचिका के अनुसार
20 6.2024 से तबियत ठीक ना होने के कारण चिकित्सक की सलाह के बाद 2.06.2024 से अवकाश पर जाने आवेदन दिया था। इस पर भी आला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो भिलाई में पढ़ाई करते हैं।
अभ्यावेदन पर नहीं की कार्रवाई,अब हाई कोर्ट में देना होगा जवाब
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि उसके पति छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं और रायपुर में ही पदस्थ हैं। राज्य के बाहर पति की पदस्थापना नहीं हो सकती। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने चीफ जनरल मैनेजर बैंक आफ बड़ौदा, जनरल मैनेजर HRM, जनरल मैनेजर प्रिंसिपल नोडल अफसर व असिस्टेंट जनरल मैनेजर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।