Bilaspur High Court: सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट ने फिर दिया झटका: तीसरी बार खारिज हुई जमानत याचिका
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Bilaspur High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने तीसरी मर्तबे सौम्या चौरसिया की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को रद कर दिया है।
जस्टिस एन के व्यास ने फ़ैसले को सार्वजनिक करते हुए ज़मानत याचिका खारिज किए जाने का फ़ैसला सार्वजनिक किया है। राज्य के उप महाधिवक्ता तथा ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने सौम्या की ज़मानत ख़ारिज कर दी है। विस्तृत फैसला कोर्ट से आदेश की कापी मिलने के बाद पता चलेगा।
हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की ओर से पेश ज़मानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का हवाला दिया गया था जिसमें कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू एवं एक अन्य की ज़मानत याचिका मंजूर की गई थी। याचिका में हाई कोर्ट से आग्रह किया गया था कि आवेदिका के बच्चे छोटे हैं और प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लगना है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तथ्य भी रखा गया कि, क़रीब डेढ़ साल से वह जेल में है। कोयला घोटाला मामले में जेल में निरुद्ध निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और ईडी के अनुसार कोल लेव्ही स्कैम के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी की ज़मानत आवेदन रायपुर कोर्ट में पेश है। आगामी 31 अगस्त को ईडी विशेष न्यायालय इन दोनों ज़मानत आवेदन पर फ़ैसला दे सकता है।
ताकतवर अफसर रहीं है सौम्या
पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रहीं सौम्या चौरसिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सौम्या चौरसिया दिसंबर, 2022 से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है।