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Bilaspur High Court: अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को हाई कोर्ट से लगा जोर का झटका, भर्ती पर लगाई रोक

Bilaspur High Court: राज्‍य के अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को हाई कोर्ट से झटका लगा है। अभिकरण ने 586 संविदा तकनीकी कर्मचारियों को हटाकर नई भर्ती की थी तैयारी।

Bilaspur High Court: अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को हाई कोर्ट से लगा जोर का झटका, भर्ती पर लगाई रोक
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By Sanjeet Kumar

Bilaspur High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने टेक्नीशियन के 586 पद पर संविदा भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया था। 30 तकनीकी कर्मचारियों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत का हवाला दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अक्षय उर्जा विकास अभिकरण के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अंतर्गत टेक्नीशियन (संविदा) के पद हेतु आठ जुलाई 2024 को एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसे चुनौती देते हुए बालोद जिले के किशोर कुमार साहू व आठ अन्य,बेमेतरा जिले से लीलाधर साहू व छह अन्य,राजनांदगांव जिले से मुकेश कुमार व 21 अन्य ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका दायर कर इसे चुनौती दी है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनकी नियुक्ति टेक्नीशियन संविदा के पद पर की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत 586 कर्मचारी कार्यरत है। जिनका अनुबंध एक अप्रैल 2023 को निष्पादित किया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई थी। लोकसभा चुनाव होने के कारण आचार संहिता लागू होने पर सेवाकर्ता इकाइयों के अनुबंध में मई 2024 तक की वृद्धि किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया था। जिसके तहत सेवाकर्ता इकाइयों के कार्यादेश की अवधि में दो माह अर्थात मई 2024 तक वृद्धि करने का आदेश पारित किया गया था। याचिका के अनुसार उन सभी लोगों ने जून 2024 तक कुशलतापूर्वक कार्य किया है।

सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत का दिया हवाला

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी संविदा कर्मचारी अथवा अस्थाई कर्मचारी को उन्हीं की जगह अन्य अस्थाई कर्मचारी रखने की शर्त पर कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता। नियमित कर्मचारी नियुक्त किए जाने की स्थिति में ही हटाया जा सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस राजपूत ने छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा टेक्नीशियन के पद पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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