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Bilaspur High Court: CG तहसीलदारों के तबादला आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Bilaspur High Court: याचिका में तबादला आदेश की खामियों को कोर्ट के सामने रखा गया। याचिका में बताया है कि प्रदेश में हुए तबादलों में खामियां हैं। कई नायब तहसीलदारों को प्रोबेशन पीरियड में ही स्थानांतरित कर दिया गया। नियमों का उल्लंघन करते हुए कम समय में बार-बार स्थानांतरण आदेश जारी किया गया।

Bilaspur High Court: CG तहसीलदारों के तबादला आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद सिमगा तहसीलदार और संघ के अध्यक्ष नीलमणि दुबे सहित 18 से ज्यादा तहसीलदारों ने चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।

सिमगा में पदस्थ तहसीलदार नीलमणि दुबे ने तबादला सूची जारी होने के बाद नियमों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए शासन के खिलाफ मोर्चा खोला दिया था। उनके निलंबन के बाद अन्य तहसीलदारों ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर क्र दी थी। मामले की सुनवाई के बाद तकरीबन सभी को कोर्ट ने स्टे दे दिया है। याचिका में तबादला आदेश की खामियों को कोर्ट के सामने रखा गया। याचिका में बताया है कि प्रदेश में हुए तबादलों में खामियां हैं। कई नायब तहसीलदारों को प्रोबेशन पीरियड में ही स्थानांतरित कर दिया गया। नियमों का उल्लंघन करते हुए कम समय में बार-बार स्थानांतरण आदेश जारी किया गया।

इन तहसीलदारों को हाई कोर्ट से मिली राहत

अभिषेक राठौर, बिलासपुर, नीलमणि दुबे, बलौदाबाजार. पोखन टोंडरे, बलौदाबाजार. प्रेरणा सिंह, रायपुर राजकुमार साहू, रायपुर राकेश देवांगन, रायपुर. जयेंद्र सिंह रायपुर, राजकुमार साहू, रायपुर प्रियंका, जांजगीर-चांपा गुरु दत्त पंचभाई दुर्ग. सरिता मड़रिया, बेमेतरा. दीपक चंद्राकर, बालोद, विपिन बिहारी पटेल, तिल्दा. कमलवाती, बिलासपुर. माया अंचल, बिलासपुर और दीपक चंद्राकर पलारी।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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