Begin typing your search above and press return to search.

Raipur News: गैर कानूनी है ये टायर फाडू ब्रेकर: RTI के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने बताया- नियमों में नहीं है प्रावधान...

Raipur News: राजधानी रायपुर की कुछ सड़कों पर टायर फाडू ब्रेकर लगाया गया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ही इसे गैर कानूनी बता रही है। जानिए.. आरटीआई के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने क्‍या दी है जानकारी

Raipur News: गैर कानूनी है ये टायर फाडू ब्रेकर: RTI के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने बताया- नियमों में नहीं है प्रावधान...
X
By Sanjeet Kumar

Raipur News: रायपुर। रांग साइड (गलत दिशा) में वाहन चलाने वालों को रोकने के लिए राजधानी रायपुर की कुछ सड़कों पर टायर फाडू स्‍पीड ब्रेकर (टायर किलर्स) लगाए गए हैं। इसकी वजह से कई लोगों के दो और चार पहिया वाहनों के टायर फट चुके हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि यातायात नियमों में इस तरह के टायर फाडू ब्रेकर का कोई प्रावधान नहीं है।

आरटीाई कार्यकर्ता कुणाल शुक्‍ला ने इस संबंध में रायपुर यातायात पुलिस के उप अधीक्षक कार्यालय से आरटीआई में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में बताया गया है कि टायर फाड़ने वाला स्‍पीड ब्रेकर लाए जाने के संबंध में मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में कोई प्रावधान नहीं है। बता दें क‍ि इस तरह के स्‍पीड ब्रेकर एक्‍सप्रेस वे पर लगाए गए हैं।




Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

Read MoreRead Less

Next Story