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High Court: CG कब्र से निकाला जाएगा शिवप्रसाद साहू का शव: कवर्धा में हत्‍या के बाद हुए बड़े बवाल पर हाईकोर्ट का निर्देश..

High Court: लोहारीडीह हत्याकांड की निष्पक्ष जांच व दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर बेटी की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने एमपी के डीजीपी को निर्देशित किया है कि मृतक शिवप्रसाद साहू की लाख कब्र से खोदकर परिजनों की मौजूदगी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के साथ दोबारा पोस्ट मार्टम कराए व रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें।

High Court: CG कब्र से निकाला जाएगा शिवप्रसाद साहू का शव: कवर्धा में हत्‍या के बाद हुए बड़े बवाल पर हाईकोर्ट का निर्देश..
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By Radhakishan Sharma

High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा देने वाले लोहारीडीह निवासी शिवप्रसाद साहू की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर मासूम बेटी ने जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शुक्रवार को जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पेश रिपोर्ट में शुरुआती जांच पड़ताल में गलती होना स्वीकार किया। राज्य शासन ने अपने जवाब में यह भी कहा कि घटना के बाद जिस तरह परिस्थितियां बन रही थी उसे देखते हुए शार्ट पीएम कराया गया था। शार्ट पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक शिवप्रसाद साहू के शव को उसकी नौ साल की बेटी को सौंप दिया था। परिजनों की उपस्थिति में लाश को दफना दिया है। राज्य शासन की रिपोर्ट पर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए कब्र खोदकर मृतक के शव को निकालने और दोबारा पोस्ट मार्टम कराने का निर्देश दिया है। डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी में पीएम कराएं व रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। कोर्ट ने शासन से यह भी कहा कि दोबारा पीएम के वक्त परिवार के सदस्यों की मौजूदगी भी रहे। उनकी उपस्थिति में पीएम कराने के बाद शव को दोबारा दफनाने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी याचिका

मृतक की बेटी ने मध्यप्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता व सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा व छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व उप महाधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए पूर्व महाधिवक्ता विवेक तन्खा ने घटना की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद जिस तरह पुलिस ने कार्रवाई की उसे लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई व पूरे घटना की स्वतंत्र एजेंसी से जांच के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। सीनियर एडवोकेट तन्खा के साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर एवं हर्षित बड़ीख् अधिवक्ता लालेश्वरी साहू याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए।

छत्तीसगढ़ की बेटी को न्याय दिलाने तन्खा का सराहनीय पहल

छत्तीसगढ़ की मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूर्व महाधिवक्ता विवेक तन्खा ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पूर्व उप महाधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से बेटी की ओर से याचिका दायर कराई। मामले की सुनवाई के बाद कानूनी क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश की अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने की सलाह दी थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सलाह के बाद सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने जबलपुर हाई कोर्ट में मामला दायर किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ की मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीनियर एडवोकेट तन्खा मुफ्त में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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