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Chhattisgarh News: विवादों में शराब परिवहन का ठेका: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ में शराब परिवहन का टेंडर विवादों में फंस गया है। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

Chhattisgarh News: विवादों में शराब परिवहन का ठेका: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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By Sanjeet Kumar

Chhattisgarh News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसी वर्ष फरवरी में देशी व विदेशी शराब को गोडाउन से राज्य के विभिन्न रिटेल दुकानों तक पहुंचाने के लिए निविदा जारी किया था। निविदा के अनुसार राज्य को 12 जोन में बांटा गया था। साथ ही निविदा की शर्तों में ये बताया गया था एक आवेदक अलग अलग जोन में भाग ले सकता है परंतु अधिकतम 2 जोन में ही चयन के लिए पात्र है। इसके साथ ही निविदा के शर्तों के अनुसार अगर एक ही परिवार के दो लोग अलग अलग रूप से निविदा में भाग लेते है तो उन सभी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता, सिंह एंड कंपनी द्वारा प्रोपराइटर रणधीर कुमार सिंह, द्वारा तीन जोन, जोन 1(रायपुर), जोन 4(उत्तर बस्तर कांकेर, कोंडागांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद व नारायणपुर) व जोन 6 (धमतरी, बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा) में भाग लिया गया था। निजी प्रतिवादी श्री साई राम एंटरप्राइज द्वारा भी जोन 1, जोन 4 व जोन 6 में भाग लिया था। वहीं साई उद्योग द्वारा जोन 5 (बिलासपुर) में भाग लिया गया था, गौरतलब है की दोनो निजी प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है और इसी कारण मार्केटिंग कॉर्पोरेशन द्वारा साई उद्योग का आवेदन निरस्त कर दिया गया परंतु श्री साई राम एंटरप्राइज को विधि विरुद्ध जाकर दो जोन, जोन 1 व जोन 6 की निविदा अवॉर्ड कर दी गई।

याचिकर्ता जो की दोनों जोन, जोन 1 व जोन 6 में दूसरे स्थान का पात्र आवेदक था, प्रतिवादी मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के इस अन्नायपूर्ण निर्णय के कारण निविदा से वंचित रह गया जिससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता सिंह एंड कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस पी पी साहू के एकलपीठ के समक्ष अधिवक्ता मतीन सिद्धीकी द्वारा याचिका दायर की और निविदा आवंटन में हुई गड़बड़ी और गलत तरीके से अपात्र कंपनी को अवॉर्ड की गई निविदा के आदेश को निरस्त करने की गुजारिश की।

न्यायाधीश पी.पी. साहू द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए प्रतिवादिगण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, के प्रबंध संचालक और उप महा प्रबंधक, मेसर्स श्री साईं राम इंटरप्राइजेस और मेसर्स साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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