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Chhattisgarh News: खाद्य मंत्री के गृह ग्राम में पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजना पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट ने ये कहा

Chhattisgarh News: खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के गृह ग्राम कुंरा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों पर एडीएम बेमेतरा के आदेश पर बुलडोजर चलाकर हितग्राहियों को कड़ाके की ठंड में खुले आकाश के नीचे रहने को मजबूर कर दिया है। पीएम आवास पर चले रहे बुलडोजर और हितग्राहियों की चीख पुकार का वीडिया सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए वीडियो में हितग्राही किस तरह बिफर रहे हैं और बिलख रहे हैं। आवास पर चल रहे बुलडोजर से हैरान परेशान हितग्राहियों ने हाई कोर्ट की शरण ली। पढ़ें मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है।

Chhattisgarh News: खाद्य मंत्री के गृह ग्राम में पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजना पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट ने ये कहा
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By Radhakishan Sharma

Chhattisgarh News: बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को बेदखली और कड़ाके की ठंड व सर्द रात में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर करने और आवास पर बुलडोजर चलाने के पीछे जिद की राजनीति सामने आ रही है। आवास पर धड़ाधड़ चल रहे बुलडोजर और बेघर होने की आशंका के बीच हितग्राहियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के जरिए गुहार लगाई। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि अगस्त 2024 में बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कॉलेज भवन निर्माण के लिए ग्राम अडार में भूमि आवंटित कर दी है। अड़ार में कालेज भवन के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद ग्राम कुंरा में दोबार किस नियम के तहत जमीन आवंटित कर आवास योजना के हितग्राहियों को बेघर किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है।

अर्जेंट हियरिंग के तहत मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं देवेंद्र मारकंडे, राजकुमार डोरे, सीताराम एवं चंपा बाई को फौरी राहत देते हुए ग्राम पंचायत को आदेश दिया कि प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। पंचायत सचिव के अनुसार अक्टूबर में ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया था। इसी आधार पर 15 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। पांच लोग ऐसे है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है या प्रक्रिया में शामिल है।

योजना के बारे में इनको जानकारी ही नहीं

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन, आवासहीन की परिभाषा क्या है इसे तो पंचायत सचिव नहीं बता सके। सीईओ जिला पंचायत भी जवाब नहीं दे सके। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को जानकारी दी कि ग्राम कुरा में जिन लोगों का मकान तोड़ा गया या तोड़ा जाना है उनमें से कितने लोग है जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। तोड़फोड़ के पूर्व इन लोगों के व्यवस्थापन की व्यवस्था भी नहीं की गई है।

हाई कोर्ट की नाराजगी आई सामने

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि कलेक्टर बेमेतरा ने ग्राम अड़ार में पहले ही कालेज भवन के लिए जमीन अधिग्रहित करने के साथ ही आवंटित कर दी है। भवन निर्माण सहित अन्य कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। वर्क आर्डर भी ठेकेदारों को जारी कर दिया गया है। जब अड़ार में गर्वनमेंट कालेज भवन के लिए जमीन आवंटन के साथ ही निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तब ग्राम कुरा में उसी कालेज भवन के लिए जमीन अधिग्रहण की आड़ में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को बेदखल किया जाना न्यायोचित नहीं है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की नाराजगी भी सामने आई। नाराज कोर्ट ने ग्राम पंचायत कुरा को नोटिस जारी करने के साथ ही हिदायत देते हुए नियमों व प्रक्रिया का गंभीरता के साथ पालन करने का निर्देश दिया है।



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