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CG SI Recruitment Exam: एसआई भर्ती परीक्षा में अंतरिम राहत के लिए लगी 122 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने किया खारिज

CG SI Recruitment Exam:

CG SI Recruitment Exam: एसआई भर्ती परीक्षा में अंतरिम राहत के लिए लगी 122 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने किया खारिज
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By Sanjeet Kumar

CG SI Recruitment Exam: बिलासपुर। एसआई व प्लाटून कमांडर सहित अन्य पदों पर हो रही भर्तियों में गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम देने की मांग करते हुए 700 परीक्षार्थियों ने अलग अलग कुल 122 याचिकाएं दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अंतरिम राहत देने संबंधी सभी 122 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य शासन द्वारा बंद लिफाफे में जवाब पेश करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद राज्य शासन को राहत मिली है, साथ ही भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है।

रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सूबेदार, सब- इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज की नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहत की मांग की थी। कुल 975 रिक्तियां जारी करते हुए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन भरवाए गए थे। कोर्ट द्वारा 23 अगस्त 2023 को पारित आदेश के परिपालन में राज्य द्वारा बंद लिफाफे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाओं के इस समूह में, अधिकांश याचिकाओं में प्रतिवादियों द्वारा उत्तर दाखिल किया जा चुका है, लेकिन, कुछ याचिकाओं में, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि कुछ याचिकाओं में अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाओं के त्वरित निपटान की कोई संभावना नहीं है।

राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि जिन याचिकाओं में अभी तक उत्तर दाखिल नहीं किया गया है, उन्हें तीन सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा और फिर मामले की अंतिम सुनवाई हो सकती है। साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि 11 अगस्त 2023 को, इस न्यायालय ने तत्काल याचिका में, यानी, 2023 की रिट याचिका में पहले ही इस आशय का आदेश पारित कर दिया है कि कोई भी की गई भर्ती रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। अतः भर्ती प्रक्रिया रोकने की जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का दिया हवाला

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी। एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2023 के आदेश के तहत पहले ही खारिज कर दिया है। इसलिए अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने वाला कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

जवाब पेश करने दी मोहलत

हाईकोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं के मामले में जिसमें अब तक जवाब पेश नहीं हो पाया है। उसमें जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है। 30 अक्टूबर, 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की सुनवाई की तिथि कोर्ट ने तय कर दी है। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा,उप महाधिवक्ता संदीप दुबे, शुभम वर्मा, अनमोल शर्मा, राज्य के लिए पैनल वकील, अनिमेष तिवारी और अविनाश सिंह, तथा सीजी व्यापम के लिए वकील और ज्योति सिंह ने पैरवी की।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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