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Bilaspur High Court: व्याख्याता के विरुद्ध कार्रवाई करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Bilaspur High Court:

Bilaspur High Court: व्याख्याता के विरुद्ध कार्रवाई करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। मुंगेली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांटेली में पदस्थ व्याख्याता गोपाल सिंह राजपूत को जिला शिक्षाधिकारी मुंगेली के आदेश 23 अगस्त 2024 द्वारा दिव्यांगता परीक्षण कराए जाने हेतु डॉ भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के ईएनटी विभाग में उपस्थिति के विरुद्ध दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गोपाल सिंह राजपूत के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया है।

जिला मेडिकल बोर्ड बिलासपुर द्वारा 45 फीसद दिव्यांगता प्रमाण पत्र गोपाल सिंह राजपूत के पक्ष में जारी किया गया था। जिसके आधार पर गोपाल सिंह राजपूत वर्ष 2010 में शिक्षा कर्मी वर्ग एक के पद पर नियुक्ति हुई थी। पंचायत विभाग में 8 वर्ष सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। जिला शिक्षाधिकारी मुंगेली के आदेश दल 23.8.2024 के तहत गोपाल सिंह राजपूत व्याख्याता को निर्देशित किया गया कि 28.8.24 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के ईएनटी विभाग में उपस्थित होकर दिव्यांगता का परीक्षण कराये।

जिला शिक्षाधिकारी मुंगेली के आदेश को चुनौती देते हुए गोपाल सिंह राजपूत ने हाई कोर्ट मतिन सिद्दीकी व नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पैरवी करते हुए कहा कि जिला मेडिकल बोर्ड बिलासपुर द्वारा जारी दिव्यागता प्रमाण पत्र को याचिकाकर्ता द् पहले से ही विभाग में प्रस्तुत कर चुका है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के द्वारा प्रस्तुत लोकहितवाद को डिवीजन बेंच द्वारा खारिज किया जा चुका है।

इस आधार पर की राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है जिससे मौजूद डॉक्टरों पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन का अनावश्यक काम का बोझ बढ़ रहा है, उपरोक्त आधारों पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल करवाई पर रोक लगा दी है और शिक्षा विभाग के सचिव जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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