Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में टुल्लू ने अटकाया रोड़ा: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर हाईकोर्ट का आदेश...
Bilaspur High Court:
Bilaspur High Court: बिलासपुर। कोर्ट कमिश्नर ने हाई कोर्ट के डीविजन बेंच को बताया कि राजनांदगांव के जिन 25 गांव में जल संकट बताया जा रहा है, हकीकत कुछ और है। इन गाँव मे पाइप लाइन के जरिये लोगों के घरों में पानीकी आपूर्ति की जारी है। ग्रामीण टुल्लू पम्प के जरिये पानी ले रहे हैं। इसके चलते उन लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है जिन्होने टुल्लू पम्प नहीं लगाया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। डीविजन बेंच ने टुल्लू पम्प लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश राज्य शासन को दिया है। यह मामला राजनांदगांव जिले का है।
ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइन से पानी सप्लाई नहीं किये जाने के मामले में कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश कर जानकारी दी है। कोर्ट कमिश्नर ने डीविजन बेंच को बताया कि सभी गांव में पाइप लाइन से पानी दिया जा रहा है। ग्रामीण टुल्लू पम्प लगाकर पानी ले रहें हैं। इसके कारण आगे के घरों में पानी की सप्लाई नही हो पा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा ग्राम पंचायत इसे देखे व टुल्लू पम्प लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।इसके साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका को निराकृत कर दिया है।
राजनांदगांव निवासी देवेंद्र मोहन ने राजनांदगांव के 25 गांव में पाइप लाइन से पानी नहीं मिलने एवं चेक डेम का गलत जगह निर्माण किये जाने के कारण जल संकट का हवाला दिया था। बीते सुनवाई में शासन ने जवाब प्रस्तुत कर कहा था कि सभी गांवों में हर घर में पानी दिया जा रहा है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते पानी की आपूर्ति न होने की जानकारी कोर्ट को दी थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट पेश करने कहा था।
कोर्ट कमिश्नर ने सभी 25 प्रभावितगांव का दौरा कर वस्तु स्थिति की जानकारी इकट्ठा की, ग्रामीणों से चर्चा के बर्फ रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी गांव में ग्राम पंचायतों के माध्यम से पाइप लाइन से जल आपूर्ति की जा रही है किन्तु ग्रामीण टुल्लू पम्प लगाकर सीधे पाइप से पानी ले रहे, हैं इसके कारण आगे घरों में बून्द बून्द पानी जा रहा है इस पर कोर्ट ने ग्राम पंचायतों को टुल्लू पम्प लगाकर पानी लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कलेक्टर को इस पर कदम उठाने का निर्देश दिया।