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Bilaspur High Court: प्रतिमा विसर्जन स्‍थलों की साफ-सफाई पर हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, महाधिवक्ता बोले- रिपोर्ट फाइलिंग करने में लग रहा वक्त…

Bilaspur highcourt news: मूर्तियों के विसर्जन के बाद स्थल की साफ-सफाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। प्रदेशभर के विसर्जन स्थल की स्थितियों के बारे में रिपोर्ट पेश करने कहा है।

Bilaspur High Court: प्रतिमा विसर्जन स्‍थलों की साफ-सफाई पर हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, महाधिवक्ता बोले- रिपोर्ट फाइलिंग करने में लग रहा वक्त…
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur highcourt news: बिलासपुर। गणेशोत्सव और नवरात्र के बाद प्रतिमा विसर्जन स्थल की साफ-सफाई ना किए जाने और इसके चलते फैले रहे प्रदूषण को लेकर मीडिया में खबरों का प्रकाशन किया गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे स्वत: संज्ञान में लेते हुए रजिस्ट्रार जनरल को जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया था। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सचिव नगरीय प्रशासन विभाग को प्रदेशभर के विसर्जन स्थलों की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को पीआईएल पर डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांग लिया है।

शुक्रवार को चीफ जस्टिस सिन्हा व जस्टिस गुरु की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई प्रारंभ हुई। चीफ जस्टिस ने राज्य शासन से पूछा कि बीते सुनवाई के दौरान जो निर्देश जारी किया गया था उसकी स्थिति क्या है। राज्य शासन ने अपने जवाब में क्या पेश किया है और दस्तावेज किस तरह का है। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने कोर्ट को बताया कि प्रदेशभर के विसर्जन स्थलों की रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है। फोटोग्राफ्स व वीडियोग्राफी कराई गई है। फोटोग्राफ्स अधिक होने के कारण इसे फाइलिंग करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। महाधिवक्ता ने रायपुर नगर निगम की ओर से शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने की जानकारी कोर्ट को दी। महाधिवक्ता के जवाब के बाद डिवीजन बेंच ने पूरी जानकारी दोबारा शपथ पत्र के साथ पेश करने का निर्देश देते हुए इसके लिए एक सप्ताह की तिथि तय कर दी है।

बीते सुनवाई के दौरान एजी ने दिया था कुछ इस तरह जवाब

बीते सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच के समक्ष राज्य शासन की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने बताया था कि रायपुर कलेक्टर ने विसर्जन स्थलों की साफ-सफाई कराने का निर्देश दशहरा पर्व के दूसरे दिन ही जारी कर दिया था। विसर्जन स्थलों की सफाई का काम नगर निगम और आसपास की नगरपालिका व नगर पंचायतों ने पूरा कर लिया है। साफ-सफाई को लेकर बनाई गई कार्ययोजना की जानकारी भी एजी ने डिवीजन बेंच को दिया था।

चीफ जस्टिस ने राज्यभर की स्थितियों की मांगी है जानकारी

जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सचिव नगरीय प्रशासन से प्रदेशभर के विसर्जन स्थल के संबंध में रिपोर्ट पेश करने कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रतिमा विसर्जन के बाद साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। लोगों को स्वच्छ पेयजल और निस्तारी का समुचित साधन मिले, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा।

क्या है मामला

राजधानी रायपुर के खारून कुंड में प्रतिमा विसर्जन के बाद साफ- सफाई नहीं होने के कारण फैल रहे प्रदूषण को लेकर मीडिया में खबरों का प्रकाशन किया गया था। यह भी जानकारी दी गई थी कि प्रतिमाओं का अवशेष वहीं छोड़ दिए जाने के कारण धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। पानी सूखने के कारण जमीन दलदली हो गई है। बच्चे यहां खेल रहे हैं। रोकने का कोई प्रबंध भी नहीं किया गया है। कभी भी अप्रिय व भयावह घटना घट सकती है।

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