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Bilaspur High Court: प्रभारी अधिकारी को नहीं है आरोप पत्र जारी करने और दंड देने का अधिकार

Bilaspur High Court: मामला रायगढ़ जिला जेल का है। यहां पदस्थ प्रहरी को प्रभारी अधिकारी ने आरोप पत्र जारी करने के बाद कर दिया था निलंबित। प्रभारी अधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया है हाई कोर्ट में याचिका। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत का हवाला देते हुए तर्क पेश किया है। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने याचिका को लिस्टिंग करने का आदेश दिया है।

Bilaspur High Court: प्रभारी अधिकारी को नहीं है आरोप पत्र जारी करने और दंड देने का अधिकार
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। लापरवाही के आरोप में निलंबन की सजा झेल रहे रायगढ़ जिला जेल के प्रहरी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संवैधानिक पहलुओं के अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता ने शासन के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि आरोप पत्र जारी करने और इसी आधार पर निलंबन आदेश जारी करने का अधिकारी प्रभारी अधिकारी को नहीं है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि उसके मामले में प्रभारी अधिकारी ने शासन के नियमों व मापदंडों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश को रद करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टिंग करने का आदेश रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को दिया है।

झम्मर लाल वर्मा ने अधिवक्ता नसीमुद्दीन अंसारी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि आठ सितंबर 2017 को रात्रि दो बजे से सुबह छह बजे तक जेल के भीतर ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान बैरक नंबर एक से बंदी प्रवीण उर्फ गोल्डी सूर्यवंशी व पुनीराम कोरवा ने बैरक के शौचालय के शिकंजा को काटकर ढाई बजे के करीब जेल से भागने की नियम से बैरक से बाहर आए। उसके अलावा जेल परिसर में तैनात अन्य जवानों ने दोनों को भागने से पहले ही दबोच लिया। इस घटना के बाद ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में उसे आरोप पत्र थमा दिया। आरोप पत्र का जवाब देने के बाद उसे निलंबित कर दिया। निलंबन के साथही एक इंक्रीमेंट रोकने का आदेश भी जारी कर दिया। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जिला जेल अधीक्षक रायगढ़, गृह सचिव व अतिरिक्त महानिदेशक जेल को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था।

जेल से फरार हुआ कैदी तो मुख्य प्रहरी होंगे जिम्मेदार

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंसारी ने कोर्ट के सामने पैरवी करते हुए जेल मैन्युअल में दिए गए प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि मैन्युअल 218 में साफ लिखा है कि जेल से कैदी के फरार होने की स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्य जेल प्रहरी की होगी। इसके अलावा प्रभारी अधिकारी ही आरोप पत्र जारी कर सकते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए उनको हीअधिकार सम्पन्न बनाया गया है। याचिकाकर्ता के मामले में जेल मैन्युअल,शासन के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सीधा-सीधा उल्लंघन किया गया है। प्रभारी अधिकारी को अधिकार ना होने के बाद भी आरोप पत्र जारी किया और उसके बाद निलंबित भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ लिखा है कि ऐसे आरोप पत्र वैध नहीं माने जाएंगे जिसे प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

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