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Bilaspur High Court: महादेव सट्टा एप, आरोपियों की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

Bilaspur High Court: मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह माना है कि इतने बड़े आर्थिक अपराध और जनता के साथ किए गए धोखे में जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता।

Bilaspur High Court: महादेव सट्टा एप, आरोपियों की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
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By Sanjeet Kumar

Bilaspur High Court: बिलासपुर। महादेव सट्टा एप घोटाला केस में जेल में बंद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। घोटाला देशभर में हज़ारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई नामचीन कारोबारी शामिल हैं।

जमानत के लिए याचिकालगाने वालों में नितिन तिबरेवाल, सूरज चोखानी, अमित अग्रवाल और गिरीश तलरेजा जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह माना कि इतने बड़े आर्थिक अपराध और जनता के साथ किए गए इस धोखे में जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता।

बता दें कि महादेव सट्टा एप घोटाला एक हाई-प्रोफाइल केस बन चुका है, जिसमें आरोप है कि इस एप के जरिए देशभर में अवैध सट्टेबाजी चलाई जा रही थी। आरोपी कारोबारी और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों से भारी रकम ठगते थे! जिसके चलते पूरे देश में कई जगहों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की गई। इन आरोपियों की जमानत खारिज होने से अब ये सवाल और गहरा हो गया है कि इस घोटाले के पीछे और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और क्या आने वाले दिनों में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होंगे।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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