Bilaspur High Court: हाईकोर्ट में नगर निगम ने किया यह दावा: कोर्ट ने कहा- चलिए करा लेते हैं मानिटरिंग
Bilaspur High Court: नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर बिजली पोल पर लगे लाइटों को दुरुस्त कर लेने की जानकारी निगम कमिश्नर ने कोर्ट को दी है . हाई कोर्ट ने कहा चलिए आपके दावों की हकीकत जान्ने मॉनिटरिंग करा लेते हैँ.
Bilaspur High Court: बिलासपुर. शहर और आस पास के इलाके में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स के मामले में सोमवार को डीविजन बेंच में सुनवाई. हुई . नगर निगम ने बताया कि, सारी लाइटें दुरुस्त कर ली गई हैं और सभी लाइटें जल रहीं हैं. निगम ने यह भी बताया कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम सीमा में 5. हजार लाइट है .
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीड़ी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई . इस दौरान नगर निगम के वकील ने बताया कि कुल 33हजार 430लाइटों में से 5000 निगम व स्मार्ट सिटी की है . निगम आयुक्त ने इससे पहले 5 सितंबर 24 को हलफनामा पेश करते हुए जवाब दिया था. राज्य शासन ने 5अक्टूबर. को दस्तावेज पेश करने के लिए आवेदन दिया था. सोमवार को शासन और निगम ने बताया कि शहर में सभी स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त कर ली गईं हैं. जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 13, नवंबर की तिथि तय कर दी है.
चीफ जस्टिस ने की थी टिप्पणी
चीफ जस्टिस ने कहा था कि, शहर में तो खराब हालत है ही , मगर पूरे प्रदेश में बिजली वितरण की स्थिति अच्छी नहीं है. किसी भी जगह प्रदेश में चले जाएँ आपको लोगों की शिकायत जरूर मिलेगी. मुख्य मार्ग में ही अन्धेरा रहता है. हाइवे की हालत भी बहुत बेकार है , शाम होते ही कई जगह रायपुर एक्प्रेस वे में अँधेरा कायम हो जाता है.
कोर्ट कमिश्नर करेंगे मॉनिटरिंग
जनहित याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बिजली व्यवस्था को लेकर सर्वे करने व् रिपोर्ट सौंपने के लिए डीविजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति क्र दी थी. निगम कमिश्नर के जवाब के बाद अब एक बार फिर से कोर्ट कमिश्नर मौका मुआयना करेंगे.