Bilaspur High Court: DSP की पत्नी ने नीली बत्ती लगी प्राइवेट गाड़ी में मनाया जन्मदिन, ट्रायल कोर्ट ने ठोका दो हजार रुपये का जुर्माना,
Bilaspur High Court: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पदस्थ डीएसपी की पत्नी ने एकसाथ दो बड़ी गल्तियां कर डाली। प्राइवेट गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर जन्मदिन मनाया। बर्थडे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी के साथ वायरल हुआ। हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मामला ट्रायल कोर्ट पहुंच गया। ट्रायल कोर्ट ने नीली बत्ती वाले कार ड्राइवर के अलावा डीएसपी की पत्नी व तीन अन्य महिलाओं को 1000/-, 1000/-, 2000/- और 500/- रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राइवेट गाड़ी में नीली बत्ती लगाने के जुर्म में पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया था। सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने सुपुदर्गी में देने का आदेश दिया है।

Bilaspur High Court: बिलासपुर। आईजी सरगुजा रेंज अंबिकापुर की रिपोर्ट के आधार पर चीफ सिकरेट्री ने शपथ पत्र के साथ हाई कोर्ट में जो जानकारी सौंपी है वह चौंकाने वाली है। डीएसपी की पत्नी ने जन्मदिन मनाने के लिए एक साथ नियमों का सीधेतौर पर उल्लंघन किया है। जिस नीली बत्ती लगी वाहन के बाेनट पर केक काटते और जन्मदिन मनाते वीडियो वायरल हुआ है वह गाड़ी प्राइवेट है। प्राइवेट गाड़ी में बेखौफ नीली बत्ती पति के पद व प्रभाव का दुरुपयोग किया है। बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब मामले को संज्ञान में लिया तब पुलिस ने आनन-फानन कार्रवाई की वह भी आधू अधूरे। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था।
डिवीजन बेंच ने इस पर नाराजगी जताई थी और सवाल भी खड़े किया था। कोर्ट की नाराजगी के बाद वाहन चालक, डीएसपी की पत्नी व चार अन्य महिला फ्रेंड्स के खिलाफ एफआईआर कर मामला ट्रायल कोर्ट में पेश किया था। इस बीच नीली बत्ती वाली प्राइवेट गाड़ी की पुलिस ने जब्ती बनाई थी। मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने वाहन चालक, डीएसपी की पत्नी व उनकी तीन महिला फ्रेंड्स के खिलाफ 1000/-, 1000/-, 2000/- और 500/- रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने नीली बत्ती वाली वाहन की जब्ती बनाई थी। कोर्ट ने उसे सुपुदर्गी में देने निर्देश दिया है।
0 चीफ सिकरेट्री ने शपथ पत्र के साथ कोर्ट को दी ये जानकारी
राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर ने चीफ सिकरेट्री द्वारा शपथ पत्र के साथ पेश किए गए जवाब की जानकारी दी व कोर्ट के समक्ष पेश किया। चीफ सिकरेट्री ने अपने जवाब में बताया है कि डिवीजन बेंच के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग रायपुर द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर (छ.ग.) से प्रतिवेदन मंगाया गया। आईजी सरगुजा रेंज, अंबिकापुर (छ.ग.) ने 09 जुलाई 2025 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में लिखा है कि सड़कों/राजमार्गों पर जन्मदिन मनाने तथा सार्वजनिक स्थलों पर उपद्रव रोकने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु समुचित निगरानी की जा रही है तथा आम जनता के बीच बैठकों एवं पम्पलेट के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं घटित होने पर समुचित धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
0 डीएसपी पत्नी के जन्मदिन के संबंध में दी ये जानकारी
चीफ सिकरेट्री ने पेश शपथ में आईजी सरगुजा रेंज अंबिकापुर के रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि वीडियो में उल्लिखित वाहन का उपयोग छह महिलाओं द्वारा किया जा रहा था। जिनमें से एक को डीएसपी की पत्नी बताया गया था। लेकिन एफआईआर "अज्ञात व्यक्ति" के खिलाफ दर्ज की गई थी क्योंकि वीडियो में देखी गई महिलाओं की तुरंत पहचान करना संभव नहीं था। लिहाजा प्रथम दृष्टया वाहन क्रमांक सीजी 15 ईएफ 3978 के चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, 177 के तहत अपराध दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। मामले की जांच के दौरान, डिप्टी एसपी की पत्नी से पूछताछ करने पर पता चला कि अपराध वाहन चालक, वे और उसकी चार फ्रेंड्स द्वारा किया गया था, इसलिए उनके नाम मामले में जोड़े गए और मामले के निवेश के पूरा होने के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125, 3(5) और 184, 177 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 123 के तहत मामला विचारण न्यायालय में दायर किया गया है।
0 ट्रायल कोर्ट ने लगाया जुर्माना
विचारण न्यायालय ने मामले को आपराधिक प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया और 07 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा अभियुक्तगणों पर क्रमशः 1000/-, 1000/-, 2000/- और 500/- रुपये का जुर्माना लगाया। चीफ सिकरेट्री ने शपथ पत्र के साथ पेश की जानकारी के साथ आईजी सरगुजा रेंज अंबिकापुर की रिपोर्ट को भी शामिल किया है।
चीफ सिकरेट्री ने यह भी जानकारी दी है कि उक्त निजी वाहन पर नीली बत्ती के प्रयोग के संबंध में प्रकरण में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 जोड़ी गई तथा घटना में प्रयुक्त वाहन सीजी 15 ईपी 3978 को विधिवत जब्त कर लिया गया, जिसे विद्वान ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की है और आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जुर्माना लगाया है। विद्वान निचली अदालत के आदेश से अपराधी वाहन पंजीकृत स्वामी को वापस सौंप दिया गया है।
0 हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी
चीफ सिकरेट्री के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह देखना बेहद दुखद है कि सड़कों पर मोटर वाहनों की लापरवाही की ऐसी घटनाएं उच्च पदस्थ और सुशिक्षित लोगों द्वारा अंजाम दी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि बुनियादी नागरिक भावना दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। कोर्ट ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और निर्देशों का पालन करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा, साथ ही इस मामले में न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वयं जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों व दिशानिर्देशों का भी पालन करेगा। यह सुनिश्चित करना सभी हितधारकों की समान जिम्मेदारी है कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए तथा किसी भी व्यक्ति को इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाए, अन्यथा प्राधिकारियों/हितधारकों पर जवाबदेही तय की जाएगी।
0 हाई कोर्ट ने दी सख्त हिदायत
कड़ी टिप्पणी और समझाइश के साथ ही कोर्ट ने कहा कि भविष्य में राज्य के प्राधिकारियों की ओर से की गई किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। जनहित याचिका की सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने 7 अगस्त की तिथि तय कर दी है।
0 क्या है मामला
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी ने पति को मिले सरकारी वाहन का जमकर दुरुपयोग किया है। नीली बत्ती लगी एक्सयूव 700 गाड़ी के बोनट पर बैठकर बर्थ डे मनाने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह वीडियो अंबिकापुर के एक होटल के आसपास की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि नीली बत्ती लगी प्राइवेट गाड़ी में बैठकर डीएसपी पत्नी सहित शामिल लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आनन-फानन सरकारी गाड़ी के कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।
