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Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश, कहा-नौकरी के नाम पर रुपये देने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सहित प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों से सावधान किया है। रजिस्ट्रार जनरल ने ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की है साथ ही चेतावनी भी दी है कि सतर्क करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नौकरी के एवज में धन देता है तो संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश, कहा-नौकरी के नाम पर रुपये देने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
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By Sanjeet Kumar

Bilaspur High Court: बिलासपुर। नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों से हाई कोर्ट भी चिंतित नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने एक बार फिर प्रदेशवासियों से अपील की है और सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि नौकरी लगाने के नाम पर किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए और ना ही किसी को राशि ही दें। नौकरी के नाम पर राशि देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

रजिस्ट्रार जनरल ने एक बार फिर दी प्रदेशवासियों को चेतावनी

रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने जारी प्रपत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को सूचित किया गया था कि न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें, अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे।

आरजी ने इसलिए जताई चिंता

रजिस्ट्रार जनरल ने जारी प्रपत्र में लिखा है कि आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। लिहाजा आमजन तथा सभी संबंधितों को पुनः सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ हाई कोर्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा इस तरह के कोई भी कृत्य करने से बचें।

रुपये देने वाले भी आएंगे कानून के दायरे में

आरजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर धन राशि देने वाला कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन, आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

फर्जीवाड़ा की लगातार मिल रही शिकायतें

नौकरी लगाने के एवज में रुपये एठनें वालों की लगातार शिकायत मिल रही है। नौकरी के लालच व झांसे में आकर अपने जीवनभर की गाढ़ी कमाई लुटा देते हैं। नौकरी नहीं मिलती या फिर फर्जीवाड़े का शिकार होने की भनक लगते ही पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराते हैं,तब तक बहुत विलंब हो जाता है। फर्जीवाड़ा करने वाला अपने मकसद में कामयाब हो जाता है।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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