Begin typing your search above and press return to search.
Bilaspur High Court: बलौदाबाजार तोड़फोड़ आगजनी कांड: 112 आरोपियों को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
Bilaspur High Court: बलौदाबाजार जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टोरेट व् एसपी कार्यालय में तोड़फोड़ व् आगजनी के आरोप में जेल में बंद 112 आरोपियों को हाईकोर्ट ने 25.25 हजार रूपये के व्यक्तिगत बांड जमा करने के साथ ही जरूरी शर्त पर जमानत दे दी है.

Bilaspur High Court
Bilaspur High Court: बिलासपुर. बलौदाबाजार आगजनी ववतोडफ़ोड के आरोप में जेल में बंद आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में यावहिका दायर की थी. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जरूरी निर्देशों को पूरा करने की शर्त जमानत दे दी है.कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 25 हजार रूपये का बांड भरने कहा है.
ट्रायल कोर्ट में होना होगा पेश
कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है क़ि ट्रायल कोर्ट में गैर हाजिरी की स्थिति में जमानत रद्द मानी जाएगी.
Next Story
