Begin typing your search above and press return to search.

Bilaspur High Court: अवकाश के दिन खुला हाई कोर्ट, स्पेशल बेंच में हुई सुनवाई और याचिकाकर्ता को मिली राहत

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शनिवार और रविवार अवकाश रहता है। यह सभी को पता है। नगर निगम के अधिकारियों ने दो दिनों के अवकाश के बीच बुलडोजर चलाने की योजना बनाई और कब्जा हटाने एक व्यवसायी को नोटिस थमा दिया। व्यवसायी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में सुनवाई की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट खुला और स्पेशल बेंच में सुनवाई भी हुई। पढ़िए हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच ने क्या फैसला सुनाया है।

Bilaspur High Court: अवकाश के दिन खुला हाई कोर्ट, स्पेशल बेंच में हुई सुनवाई और याचिकाकर्ता को मिली राहत
X
By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court: बिलासपुर। नगर निगम ने बिलासपुर के एक व्यवसायी को शुक्रवार की शाम छह बजे नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया। नोटिस में यह भी चेतावनी दी कि उनके द्वारा अवैध निर्माण ना हटाए जाने पर निगम खुद ही बुलडोजर चला देगा। शनिवार और रविवार काे अवकाश के चलते कोर्ट बंद रहता है,निगम के अफसर इस बात को अच्छी तरह जानते थे। लिहाजा उनकी समझ में बुलडोजर चलाने में कोई रोकटोक नहीं और ना ही रुकावट। परेशान व्यवसायी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के तहत सुनवाई की गुहार लगाई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रजिस्ट्रार जनरल को ्स्पेशल बेंच का गठन करने और शनिवार को सुनवाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर शनिवार को अवकाश के दिन हाई कोर्ट खुला। स्पेशल बेंच का गठन कर नियमानुसार रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय से काजलिस्ट जारी किया गया। जस्टिस एनके व्यास के स्पेशल बेंच में अर्जेंट हियरिंग के तहत दायर मामले की सुनवाई प्रारंभ हुई।

मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल बेंच ने निगम की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। स्पेशल बेंच ने प्रकरण की सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि तय कर दी है। याचिकाकर्ता चितपाल सिंह वालिया की शनिचरी में दुकान है। वर्षों से वह व्यवसाय करते आ रहे हैं। शुक्रवार को शाम छह बजे नगर निगम के कर्मचारियों ने नोटिस सर्व किया। नोटिस में लिखा है कि बिना अनुज्ञा के ही दुकान का निर्माण कर लिया है। लिहाजा यह नियम विरुद्ध है और इसे खाली करना होगा।

नोटिस में चेतावनी दी है कि खुद के द्वारा दुकान खाली ना करने पर निगम अपनी कार्रवाई करेगा। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस व्यास ने आगामी आदेश तक नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। सोमवार 11 नवंबर को रेगुलर बेंच में सुनवाई होगी।

निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को किया आश्वस्त

कोर्ट ने गर निगम से कहा है कि 21.मार्च .2024 को जारी पत्र के अनुसार आवंटन से संबंधित कोई दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष पेश करे। निगम की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त कराते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का परिपालन किया जाएगा। अगली सुनवाई और आगामी आदेश तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई निगम की ओर से नहीं की जाएगी।

Next Story