Bhilai Crime News: मासूम से यौन उत्पीड़न के मामले में 2 महीने बाद FIR दर्ज: घटना को अब तक नकारती रही दुर्ग पुलिस ने खुद दर्ज किया मुकदमा
Bhilai Crime News: भिलाई के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना में अंतत: पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। स्कूल प्रबंधन के बचाव में अब तक घटना को नाकारती रही दुर्ग पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया है।
Bhilai Crime News: रायपुर। भिलाई के प्राइवेट स्कूल में मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की घटना 5 जुलाई को सामने आई थी। पालकों की तरफ से स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी की गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन के साथ ही पुलिस भी ऐसी किसी घटना को नकारता रहा। हालांकि मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने घटना के दिन ड्यूटी पर रही एक महिला स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया था। इस बीच घटना से नाराज दूसरे बच्चों के पालकों ने स्कूल प्रबंधन का घेराव किया, लेकिन मामला ठंडा कर दिया गया।
एनपीजी न्यूज ने इस मामले का सबसे पहले उजागर किया था। इसके बाद से इसको लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की गई। इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दा बना लिया और मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने स्वत: इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। घटना नेवई थाना क्षेत्र की है, लेकिन एफआईआर महिला थाना में दर्ज की गई। महिला थाना ने पास्को एक्ट की धारा 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
एफआईआर के जरिये परिजनों पर दबाव बनाने की कोशिश
पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के लिए बच्ची के परिजनों के उस आवेदन को आधार बनाया है जो उन्होंने बच्ची का टीसी निकलवाने के लिए स्कूल प्रबंधन को दिया था। जानकार कहना है कि पुलिस ने दबाव में एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब इसके जरिये बच्ची के परिजनों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि परिजन पहले ही इस मामले की शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन बाद में लोकलाज और दबाव की वजह से पीछे हट गए। अब वे इसे मामले में एफआईआर करना नहीं चाह रहे थे। कानून के जानकारों के अनुसार यह पास्को एक्ट का मामला है, इसमें पुलिस बिना किसी आवेदन के भी एफआईआर दर्ज कर सकती थी।
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