छठ पूजा पर उहापोह ख़त्म..राज्य शासन ने जारी किए ज़िला कलेक्टर और कप्तानों को निर्देश- “छठ पूजा महत्वपूर्ण पर्व,सशर्त अनुमति दी जा सकती है जिसमें सामाजिक दूरी,मास्क उपयोग इत्यादि शामिल,SOP का पालन नहीं हुआ तो आयोजक दोषी होंगे”

Update: 2020-11-16 11:15 GMT

रायपुर,16 नवंबर 2020। छठ पूजा को लेकर राज्य सरकार ने सभी ज़िला कलेक्टरों और पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए है। इस मार्गदर्शन के बाद छठ पूजा के लिए उहापोह समाप्त हो गया है।
राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में उल्लेख किया गया है –
“छठ पर्व बेहद महत्वपूर्ण लोकपर्व है, जिला प्रशासन इसे मनाए जाने की अनुमति जारी कर सकता है, बशर्ते इसके लिए उन आवश्यक नियम शर्तों का पालन सुनिश्चित हो जिसका विश्वव्यापी कोविड संक्रमण से रोकने के लिए पालन किया जाना है।ज़िला प्रशासन स्थानीय स्तर पर समितियों से चर्चा कर, वहाँ की स्थितियों पर विचार कर उन अनिवार्य SOP का पालन सुनिश्चित करा ले।”
जिस अनिवार्य SOP का जिक्र राज्य सरकार ने किया है उसमें सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, बेहद कम संख्या जिनमें व्रतियों के अलावा कोई भी ना हो यह सब शामिल है।
राज्य सरकार के द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी इस निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यदि SOP का पालन नहीं हुआ तो आयोजक जवाबदेह होंगे। आयोजकों की जवाबदेही होगी कि नियमों में ज़रा सी भी चुक ना हो।
राज्य सरकार की ओर से यह मार्गदर्शन अब से कुछ ही देर पहले जारी किया गया है। दुर्ग ज़िला प्रशासन ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है, लेकिन अन्य ज़िलों में कोई संशोधित आदेश जारी नही होने से उहापोह की स्थिति थी।

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