शिक्षक सस्पेंड: कोरोना काल में ड्यूटी न करने को लेकर की थी टिप्पणी, पड़ा महँगा….कलेक्टर ने दिया सस्पेंड करने का निर्देश, जानिए क्या था पूरा मामला

Update: 2020-09-29 06:35 GMT

धमतरी 29 सितम्बर 2020. कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने स्थानीय शिवसिंह वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी के उच्च श्रेणी शिक्षक एवं संकुल समन्वयक शाला क्रमांक-1 राजेश मनवानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल एक से छः सितंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा वर्ष 2020 के तहत जेईई (मेन्स) और 13 सितंबर को नीट परीक्षा के लिए धमतरी जिले के विद्यार्थियों को रायपुर एवं भिलाई के परीक्षा केन्द्रों में सुरक्षित पहुंचाने तथा वापस लाने के नोडल अधिकारी का दायित्व उक्त उच्च श्रेणी शिक्षक को सौंपा गया था।

किन्तु उन्होंने निर्देशों की अवहेलना करते हुए केवल दो सितम्बर को ही उपस्थित हुए। इसके अलावा उनके द्वारा अपने कर्तव्यरत शिक्षकों को कोरोना काल में ड्यूटी नहीं करने संबंधी जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग के विषय में प्रतिकूल टिप्पणी की गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के कंडिका (पण्पपण्पपप) के प्रतिकूल है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की धारा-10 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। बताया गया है कि निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा निलंबन मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी होगा

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