भानु में किसका 'प्रताप': भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए सुबह आठ बजे से मतगणना; सावित्री, नेताम और कोर्राम तीनों पर नजर
कांकेर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल भानुप्रतापपुर सीट पर उपचुनाव के मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। एक घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अब तक जो जानकारी है, उसमें सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी की ओर झुकाव ज्यादा है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के प्रति आदिवासियों की नाराजगी और सर्व आदिवासी समाज की ओर से रिटायर्ड आईपीएस अकबर राम कोर्राम के लिए तगड़ी लॉबिंग ने चुनाव को रोचक बना दिया है। ऐसे में स्व. मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री, भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और कोर्राम तीनों ही कैंडीडेट पर नजर रहेगी। भानुप्रतापदेव कॉलेज में गिनती होगी। 14 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें 19 राउंड में गिनती पूरी होगी।
सुबह सात बजे खुलेगा स्ट्रांग रूम
भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। इसके बाद कांकेर स्थित भानुप्रतापदेव कॉलेज में मतपेटियों को सुरक्षित रखा गया। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी, लेकिन एक घंटा पहले प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ होने के 30 मिनट के बाद ईवीएम के वोटों की गणना की जाएगी।
अंतिम राउंड के बाद वीवीपैट की गिनती
मतों की गिनती के लिए गणना हॉल में 14 टेबल लगाए जाएंगे। 19 राउंड में मतगणना संपन्न होगी। ईवीएम मशीनों के वोटों की अंतिम राउंड की गिनती के तत्काल बाद पांच मतदान केंद्रों का रैंडम आधार पर चयन कर वीवीपैट पर्ची की गिनती की जाएगी। प्रत्येक मतगणना टेबल के समीप बेरिकेडिंग के बाहर गणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी। उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता बेरिकेडिंग के बाहर से ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर आना-जाना कर सकेंगे। मतगणना हॉल में ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
100 मीटर की परिधि पैदल यात्री क्षेत्र
मतगणना केंद्र के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए त्रिस्तरीय घेराबंदी की जाएगी। गणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र को 'पैदल यात्री क्षेत्र' के रूप में निर्धारित किया गया है। इस परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध होगा। मतगणना के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी फोटो प्रवेश पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के पहले घेरे को पार करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना परिसर के बाहर एवं भीतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, अन्य नशीले पदार्थ, लाइटर, पेन और धारदार वस्तु लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।