ट्रेनों व फ्लाइट से आने वाले पैसेंजर्स को 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन में…. राज्य सरकार ने जारी किया गाइडलाइन….होम आइसोलेट के बजाय क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले को चुकाना होगा पैसा… ये है पूरा निर्देश

Update: 2020-05-24 13:47 GMT

रायपुर 24 मई 2020। फ्लाइट और ट्रेन से रायपुर आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। राज्य सरकार ने हवाई सफर और ट्रेन यात्रा करने वाले लोगों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि ये क्वारंटीन दो तरह की होगी…एक एच्छिक क्वारंटीन और दूसरा अनिवार्य क्वारंटीन। मसलन डोमेस्टिक पैसेंजर ( राज्यों से आने वाले) के लिए एच्छिक क्वारंटीन की सुविधा रहेगी, जबकि फॉरेन पैसेंजर्स (दूसरे देश से आये) को क्वारंटीन सेंटर में अनिवार्य तौर पर रहना होगा।

रायपुर SSP आरिफ शेख ने NPG को बताया कि कल से घरेलू विमान सेवा शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने फ्लाइट से आने वाले पैसेंजर्स के लिए 14 दिन क्वारंटीन रहने का निर्देश जारी किया है। हालांकि इसके लिए अलग-अलग कैटेगरी बनायी गयी है। रायपुर SSP के मुताबिक जो डोमेस्टिक पैसेंजर होंगे, उन्हें भी 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा, हालांकि उन्हें इस बात की छूट रहेगी कि वो चाहें तो होम आइसोलेट भी रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई पैसेंजर घर नहीं जाना चाहेगा और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये क्वारंटीन सेंटर में रहना चाहेगा, तो उसे पेड क्वारंटीन में रहना होगा।

वैसे तो अभी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं हुई है, लेकिन कोई पैसेंजर फारेन से आया हुआ था और वो अगर डोमेस्टिक फ्लाइट से रायपुर आता है तो उसे क्वारंटीन सेंटर में ही रहना होगा। राज्य सरकार की तरफ से राजधानी में अलग-अलग जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाये गये हैं। साथ नोडल अफसर और सह नोडल अफसर बनाये गये हैं। राज्य सरकार की तरफ से एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की जांच की भी व्यवस्था की गयी है।

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