PAN कार्ड धारकों को फिर मिला मौका, आधार से लिंकिंग की तारीख अब अगले साल तक के लिए बढ़ायी गयी… जानिये कब तक अब कर सकते हैं लिंक…..अभी तक नहीं किया, तो ये है आसान तरीका

Update: 2020-06-25 06:44 GMT

नई दिल्ली 25 जून 2020। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा दी है. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है. इससे पहले भी कई बार ये तारीख बढ़ाई जा चुकी है. मंत्रालय ने कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे.

 

पहले ये समय सीमा 30 जून थी और अगर उस वक्त तक इस काम को पूरा नहीं कर पाते तो 10 हजार का जुर्माना भी लग सकता था.सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था.

ये है पैन-आधार लिंकिंग का तरीका

– सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
-यहां बाईं तरफ आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा.
– इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसके सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा.

– अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरिफाई कर सकते हैं.
– अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा.

– इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरी हो जाती है.
– बता दें कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्‍टेटस की जानकारी ले सकते हैं.

– उदाहरण से समझें तो- UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> टाइप कर एसएमएस करना होगा.

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